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चारा घोटाला : सजल चक्रवर्ती की जमानत बढ़ी, आरके राणा की जमानत खारिज

झारखंड हाई कोर्ट ने इलाज के लिए गंभीर रूप से बीमार चारा घोटाला के सजायाफ्ता सजल चक्रवर्ती की औपबंधिक जमानत की अवधि बढ़ा दी है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 03 Nov 2018 03:55 PM (IST)Updated: Sat, 03 Nov 2018 03:55 PM (IST)
चारा घोटाला : सजल चक्रवर्ती की जमानत बढ़ी, आरके राणा की जमानत खारिज
चारा घोटाला : सजल चक्रवर्ती की जमानत बढ़ी, आरके राणा की जमानत खारिज

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती की प्रोविजनल जमानत 20 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने इलाज के लिए उक्त अवधि बढ़ाई है। सुनवाई के दौरान सजल की ओर से कहा गया कि उनका इलाज दिल्ली स्थित एम्स में चल रहा है। इलाज के लिए और समय की आवश्यकता है। मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने सजल चक्रवर्ती की औपबंधिक  जमानत याचिका की अवधि बढ़ा दी।

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इधर झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व सांसद आरके राणा को झटका लगा है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने राणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरके राणा ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दाखिल की थी।

इससे पूर्व सुनवाई के दौरान आरके राणा की ओर से कहा गया कि चाईबासा के ही एक मामले में उनको पहले जमानत मिल चुकी है। उस मामले में आरोप व साक्ष्य एक ही थे। इसलिए इस मामले में भी उन्हें जमानत दी जाए। सीबीआइ की ओर से इसका विरोध किया गया। इसके बाद कोर्ट ने आरके राणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। 


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