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आतंकी संगठन सिमी पर प्रतिबंध जारी रखने के पक्ष में है झारखंड पुलिस

केंद्र ने पांच साल के लिए सिमी पर प्रतिबंध लगाया है जिसकी मियाद जनवरी में समाप्त हो रही है। पुलिस मुख्‍यालय ने प्रतिबंध को बढ़ाने की अनुशंसा की है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 27 Oct 2018 05:15 PM (IST)Updated: Sat, 27 Oct 2018 05:15 PM (IST)
आतंकी संगठन सिमी पर प्रतिबंध जारी रखने के पक्ष में है झारखंड पुलिस
आतंकी संगठन सिमी पर प्रतिबंध जारी रखने के पक्ष में है झारखंड पुलिस

रांची, दिलीप कुमार। प्रतिबंधित आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर लगे पांच साल के प्रतिबंध को बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। अनुशंसा पुलिस मुख्यालय ने सरकार से की है ताकि केंद्र को अपने मंतव्य से अवगत कराया जा सके। पुलिस मुख्यालय ने यह तर्क दिया है कि इस आतंकी संगठन से जुड़े दो आतंकी बरियातू, रांची के मंजर इमाम व दानिश यहीं से पकड़े जा चुके हैं और सजा भी काट रहे हैं।

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इसलिए इस संगठन की गतिविधियां फिर से नहीं पनपने देने के लिए इसपर प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है। हालांकि राज्य में सिमी पर अबतक एक भी केस दर्ज नहीं है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में पूरे देश में सिमी पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध 30 जनवरी-2019 को समाप्त हो रहा है।

इसे नियमित करने को लेकर केंद्र ने सभी राज्यों से मंतव्य मांगा था। इसपर हाल ही में सभी राज्यों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने समीक्षा के लिए दिल्ली बुलाया था। झारखंड से विशेष शाखा के डीआइजी अखिलेश कुमार झा दिल्ली गए थे। सबने अपना मंतव्य दिया है कि सिमी एक गलत विचारधारा का संगठन है, इसलिए इसपर प्रतिबंध लागू रहना चाहिए।

जून 2011 में दानिश, 2013 में पकड़ा गया था मंजर इमाम : सिमी से संबद्ध होने के मामले में रांची के बरियातू निवासी दानिश रियाज उर्फ शाकिन उर्फ अफाक इकबाल को एनआइए ने जून 2011 में बड़ोदरा में पकड़ा था। तब दानिश हैदराबाद में एक आइटी कंपनी में कार्यरत था। वहीं 04 मार्च 2013 को दानिश का दूसरा साथी बरियातू का मंजर इमाम उर्फ जमील उर्फ अबू हनीफा कांके थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। वह बरियातू थाना क्षेत्र के मदीना मस्जिद के समीप का निवासी है।

दोनों को हो चुकी है सात साल की सजा : केरल के एर्नाकुलम स्थित एनआइए की विशेष अदालत ने इसी वर्ष 15 मई को रांची के बरियातू निवासी मंजर इमाम व दानिश को सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। इनपर आतंकी संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के केरल स्थित आतंकी प्रशिक्षण केंद्र में शामिल होने और आतंकी साठगांठ में संलिप्तता का आरोप है। आरोपितों में मंजर व दानिश के अलावा 16 अन्य भी शामिल हैं। इनमें सिमी का नेता सफदर नागौरी भी शामिल है। 


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