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बीसीसीएल के सीएमडी अजय सिंह को हटाने का मामला; झारखंड हाई कोर्ट के जज का सुनवाई से इंकार

झारखंड हाई कोर्ट के जज जस्टिस एस एन पाठक ने इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया और इस मामले को दूसरी बेंच में भेजने का आदेश दिया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 26 Oct 2018 05:00 PM (IST)Updated: Fri, 26 Oct 2018 05:00 PM (IST)
बीसीसीएल के सीएमडी अजय सिंह को हटाने का मामला; झारखंड हाई कोर्ट के जज का सुनवाई से इंकार
बीसीसीएल के सीएमडी अजय सिंह को हटाने का मामला; झारखंड हाई कोर्ट के जज का सुनवाई से इंकार

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत में बीसीसीएल के तत्कालीन सीएमडी अजय कुमार सिंह की याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग करते हुए मामले को किसी दूसरे बेंच में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। दरअसल केंद्र सरकार ने अजय कुमार सिंह को बीसीसीएल के सीएमडी के पद से हटा कर उन्हें पूर्व के पद पर पदस्थापित कर दिया है।

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उन्होंने केंद्र सरकार के उक्त आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। एक साल पहले अजय कुमार सिंह की बीसीसीएल के सीएमडी के पद पर हुई नियुक्ति हुई थी। बाद में केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को संपुष्ट नहीं किया और उन्हें हटा दिया गया। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने आदेश जारी करने के पूर्व उनका पक्ष भी नहीं सुना।

यह नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन भी है। उन्होंने अदालत से केंद्र सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है। बता दें कि कोयला मंत्रालय के आदेश पर कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्मिक ने बीसीसीएल के सीएमडी अजय कुमार सिंह को पद से हटाने का आदेश दिया था। अजय कुमार को डिमोट करते हुए ईसीएल का जीएम बनाया गया है। वह डायरेक्टर स्तर के अधिकारी थे।

उन्हें प्रोन्नत करते हुए पिछले साल सितंबर में बीसीसीएल का सीएमडी बनाया गया था। सिंह बतौर सीएमडी बीसीसीएल में लगभग 13 महीने रहे थे। अजय कुमार सिंह को सीएमडी के पद से हटाए जाने का मुख्य कारण ईसीएल के सलानपुर एरिया के जीएम रहते आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा काम पूरा किए बिना फोर क्लोजर (अधूरे काम को पूरा दिखाकर भुगतान कर देना) को माना जा रहा है। 

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