नेशनल शूटर तारा शाहदेव और रंजीत आमने-सामने, कोर्ट में सवाल-जवाब
तारा शाहदेव के पूर्व पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन ने उनकी गवाही पर भरी अदालत में पांच सवाल किए।
रांची, जागरण संवाददाता। अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत में नेशनल रायफल शूटर तारा शाहदेव के प्रताड़ना मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपित रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन ने तारा शाहदेव द्वारा दी गई गवाही पर उनसे पांच सवाल किए। सभी सवालों पर तारा ने जवाब भी दिए।
बता दें कि दिल्ली में जज शिवानी चौहान महिला कोर्ट के समक्ष तारा शाहदेव ने धारा 164 के तहत नौ जून 2016 को बयान दर्ज करवाया था। इसमें तारा शाहदेव ने बताया था कि एक रात कोहली के रूम में वह चाय देने गई थी । उस समय देखा था कि एक काला बॉक्स बेड पर रखा था। उसमें एक एंटीना लगा फोन था।
पहली बार ऐसा फोन देखने पर कोहली से पूछी कि यह कैसा फोन है, तो कोहली ने तारा को डांट दिया था। डांटते हुए कहा कि वह उसी फोन से अपना काम करता है। तारा को रूम से बाहर भी भेज दिया था। तारा ने कोर्ट को बताया था कि संबंधित फोन सेटेलाइट फोन जैसा लग रहा था, इसमें कोहली के लिए बड़े-बड़े लोगों के फोन आते थे।
एक दिन फोन आने पर अपनी मां से कहा कि देखो सब हाइकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज आपके बेटे को फोन करते हैं। इस पर मां ने पूछा था कि कौन हैं, किनसे बात कर रहे तो रंजीत बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े जज से बातचीत हो रही है। तारा ने यह भी बताया था कि रकीबुल उर्फ कोहली के पास हाइकोर्ट के बहुत बड़े जज, कोर्ट की फाइल लेकर आते थे।
पूछे गए सवाल : कोहली ने तारा से पूछा कि 11 सितंबर 2015, 19 नवंबर 2015, 6 मई 2016, 7 जून 2016 तथा 13 नवंबर 2016 को आपने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज से फोन पर बातचीत होती थी? जिसके जवाब में तारा शाहदेव ने कहा कि उसने इस संबंध में बोला था, लेकिन पुलिस ने इसे नहीं लिखा था।
यह भी पढ़ें : नेशनल शूटर तारा शाहदेव मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआइ से मांगी प्राथमिकी की कॉपी