रानी चिल्ड्रेन अस्पताल को तोड़ने के आदेश पर रोक
रांची : रांची के रेडियम रोड स्थित रांची चिल्ड्रेन अस्पताल अब नहीं टूटेगा।
रांची : रांची के रेडियम रोड स्थित रांची चिल्ड्रेन अस्पताल अब नहीं टूटेगा। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने रांची नगर निगम द्वारा अस्पताल तोड़ने के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने आरएमसी द्वारा लगाए गए चार लाख रुपये के जुर्माने की राशि को एक सप्ताह में जमा करने का निर्देश दिया। अस्पताल की ओर से आरएमसी के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान अस्पताल के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि नगर निगम की ओर से अस्पताल प्रबंधन द्वारा अवैध निर्माण कराने को लेकर मामला दर्ज किया गया। सुनवाई के दौरान निगम की ओर से अस्पताल प्रबंधन से रिवाइज प्लान मांगा गया, लेकिन रिवाइज प्लान पर विचार किए बिना ही नगर निगम की ओर से एक सितंबर को अस्पताल के भवन को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। साथ ही, अस्पताल पर चार लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया। वादी के अधिवक्ता ने कहा कि नगर निगम के आदेश में कहा गया है कि अस्पताल भवन के कुछ भाग में अवैध निर्माण हुआ है। ऐसे में पूरे भवन को तोड़ने का आदेश गलत है। आरएमसी के आदेश के खिलाफ अपील याचिका अभी निगम के ट्रिब्यूनल में लंबित है। कोर्ट से निगम के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन वादी को जुर्माने की राशि एक सप्ताह में जमा करने का निर्देश दिया। बता दें कि रानी चिल्ड्रेन अस्पताल की ओर से रांची नगर निगम के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में निगम के आदेश को गलत बताया गया है।