सलाम खान हत्याकांड में अभियुक्त को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, रांची : अपर न्यायायुक्त राजीव आनंद की अदालत में शुक्रवार को काटाटोली कुर
जागरण संवाददाता, रांची : अपर न्यायायुक्त राजीव आनंद की अदालत में शुक्रवार को काटाटोली कुरैशी मोहल्ला निवासी सलाम खान हत्याकांड में सुनवाई की। इस दौरान सलाम की सरेशाम गोली मारकर हत्या करने के अभियुक्त मोइनुद्दीन को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं मोइनुद्दीन कुरैशी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियुक्त फिरोज कुरैशी, रिंकू कुरैशी, आफताब उर्फ छोटू और मुर्शीद आलम को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है।
बेटी ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी :
सलाम खान की बेटी नौशीन खान ने इस मामले में छह मार्च 2018 को अभियुक्तों के खिलाफ लोअर बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नौशीन की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि छह मार्च 2018 की शाम छह बजे वह अपनी मा और फुआ के साथ घर के बाहर खड़ी थी। उसके पिता नमाज पढ़कर घर आ रहे थे। वहा पहले से हसमुद्दीन उर्फ गुड्डू और मोइनुद्दीन खड़े थे। इन दोनों उसके पिता सलाम खान के साथ हाथापायी शुरू की। हसमुद्दीन के कहने पर मोइनुद्दीन ने देसी कट्टा से सलाम खान पर गोली चलाई। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। रिम्स में इलाज के क्रम में सलाम क मौत हो गई। बताया गया कि सलाम खान से रंगदारी के रूप में पाच लाख रुपये और दो कट्ठा जमीन की माग की थी। इसे नहीं देने पर अपराधियों ने सलाम की हत्या कर दी।
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बेटी बोली, असुरक्षित महसूस कर रही :
सलाम खान की बेटी नौशीन ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। लेकिन पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मामले का अभियुक्त हसमुद्दीन उर्फ गुड्डू अब भी फरार है। उसके अन्य सहयोगी उनपर गिद्ध नजरें जमाए हैं। हमेशा जान का खतरा बना है। इस संबंध में लोअर बाजार पुलिस को जानकारी दी गई, तो पुलिस ने अलर्ट रहने को कहा है। नौशीन का कहना है पिता का साया सिर से उठ गया है। अब डर से घर से निकलना मुश्किल है।