पूर्व मंत्री भानु के भांजे ने किया सरेंडर
रांची : पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही के भाजा प्रशात कुमार सिंह ने मंगलवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में सरेंडर किया।
रांची : पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही के भाजा प्रशात कुमार सिंह ने मंगलवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में सरेंडर कर दिया। मनी लॉड्रिंग के मामले में वे काफी दिनों से फरार चल रहे थे। सरेंडर के बाद अदालत ने अभियुक्त प्रशात को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इसे खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अदालत ने आठ मई 2018 को अभियुक्त प्रशात के खिलाफ इश्तेहार जारी किया था। ईडी की टीम ने प्रशात के आवास पर इस्तेहार पिचकाया था। इसके बावजूद वे हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद अदालत ने जून 2018 को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत में पूर्व मंत्री भानु प्रताप समेत अन्य लोग भी उपस्थित थे।
बताते चलें कि ईडी की टीम ने अदालत में 25 मार्च 2014 को भानु प्रताप सिंह समेत सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। भानु प्रताप शाही सहित अन्य अभियुक्तों पर सात करोड़ 97 लाख 96 हजार 888 रुपये मनी लॉड्रिंग करने का आरोप है। ईडी ने इस मामले अदालत में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
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कालाधन को सफेद करने का है आरोप
पूर्व मंत्री के भाजा प्रशात कुमार सिंह और अजय सिंह पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर भानु प्रताप शाही की अवैध कमाई को विभिन्न तरह से सफेद करने का कार्य किया। इन के माध्यम से भानु ने मेसर्स सोनाचल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली और मेसर्स अंगेश ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली में भी निवेश किया है। मनी लाड्रिंग मामले को लेकर ईडी की टीम ने ईसीआइआर 02/पीएटी/09/एडी(सी) के तहत मामला दर्ज है। मनी लाड्रिंग मामले में ही भानु प्रताप शाही भी कोर्ट में हाजिर हुए थे। इस मामले में भानु प्रताप शाही, उनकी चचेरी बहन संतोषी देवी, करीबी अजय सिंह सहित अन्य आरोपित शामिल थे। जो वर्तमान में जमानत पर हैं, जबकि प्रशात कुमार सिंह फरार चल रहे थे।