लालू प्रसाद की जमानत अवधि छह सप्ताह और बढ़ी
कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि को लालू की मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई दस अगस्त को होगी।
राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की औपबंधिक जमानत अवधि छह सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को लालू की ओर से दाखिल हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत की अवधि 17 अगस्त तक बढ़ाई है। इससे पहले भी लालू की जमानत अवधि बढ़ाई गई थी जिसकी अवधि तीन जुलाई को समाप्त हो रही थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि को लालू की मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई दस अगस्त को होगी।
सुनवाई के दौरान लालू की ओर से पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि लालू प्रसाद का इलाज मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट एवं रिसर्च सेंटर में चल रहा है। जहां पर उनका 24 जून को मलद्वार में संक्रमण का ऑपरेशन हुआ है और अभी जख्म नहीं भरा है, इसमें तीन माह का समय लगेगा। उनका शुगर लेवल भी बढ़ा है और हर दिन उन्हें 70 यूनिट इन्सुलिन के साथ अन्य दवाएं दी जा रही हैं। स्वास्थ में सुधार होने पर उनके हृदय के वाल्व से संबंधित बीमारी का इलाज किया जाएगा। सुनवाई के दौरान लालू की मेडिकल रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत की गई और इसके लिए चार माह की औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया गया। सीबीआइ की ओर से इसका विरोध किया गया और कहा गया कि लालू प्रसाद की इस बीमारी का इलाज रिम्स और एम्स में किया जा सकता था।
जिस पर कोर्ट ने कहा कि लालू प्रसाद तो इन दोनों अस्पताल में भर्ती थे, उस दौरान उनका ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया। जिसके बाद अदालत ने लालू की औपबंधिक जमानत की अवधि छह सप्ताह के लिए बढ़ा दी।
जगन्नाथ मिश्र की भी बढ़ी अवधि : जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने डॉ. जगन्नाथ मिश्र की भी औपबंधिक जमानत की अवधि 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। मिश्र की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनका भी इलाज चल रहा है और उन्हें अस्पताल में नियमित चेक अप कराना है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने 25 जुलाई तक जमानत की अवधि बढ़ा दी। इस मामले में 20 जुलाई को सुनवाई होगी।