रामगढ़ मॉब लिचिंग मामले में उम्रकैद की सजा पाए आठ दोषियों को जमानत
उम्रकैद की सजा पाए सिर्फ आठ लोगों ने ही हाई कोर्ट में जमानत को लेकर याचिका दायर की थी, अदालत ने सभी को जमानत दी है।
रामगढ़, रांची ब्यूरो। शुक्रवार को बहुचर्चित अलीमुद्दीन हत्याकांड के दोषियों के प्रति फैसला आया। रामगढ़ के बहुचर्चित अलीमुद्दीन हत्याकांड के दोषी ठहराए गए 12 में से आठ दोषियों को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। ज्ञात हो 29 जून 2017 प्रतिबंधित मांस ले जा रहे अलीमुद्दीन की भीड़ ने पीट-पीटकर कर हत्या दी थी। पूरे प्रदेश में इसे लेकर बवाल मचा था।
अलीमुद्दीन हत्याकांड के दोषियों को निचली अदालत से उम्रकैद की सजा हुई थी। सजा पाने वाले भाजपा रामगढ़ के जिला मीडिया प्रभारी नित्यानंद महतो समेत आठ को जमानत मिली है। यह फैसला एचसी मिश्रा और बीबी मंगलमूर्ति की घंडपीठ ने सुनाया है। वहीं जिला गौरक्षा प्रमुख छोटू वर्मा व विहिप के नगर संयोजक रहे दीपक मिश्रा, दो अन्य आरोपियों ने अभी जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका नहीं दायर की है। इनमें से एक अभियुक्त का मामला जुवेनाइल कोर्ट में है विचाराधीन।
उम्रकैद की सजा पाए सिर्फ आठ लोगों ने ही हाई कोर्ट में जमानत को लेकर याचिका दायर की थी, अदालत ने सभी को जमानत दी है। यह महज संयोग ही है कि आज ही के दिन 29 जून 2017 को प्रतिबंधित मांस लेकर जा रहे अलीमुद्दीन की भीड़ ने पीट-पीटकर कर हत्या दी थी। निचली अदालत ने 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। एक दोषी के नाबालिग होने के कारण मामला जुवेनाइल अदालत में चल रहा है। दो अन्य आरोपियों ने अभी जमानत के लिए हाई कोर्ट में नहीं याचिका दायर की है। इनमें से एक अभियुक्त का मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है। उम्रकैद की सजा पाए सिर्फ आठ लोगों ने ही हाई कोर्ट में जमानत को लेकर याचिका दायर की थी, अदालत ने सभी को जमानत दे दी है। यह महज संयोग ही है कि आज ही के दिन 29 जून 2017 को प्रतिबंधित मांस लेकर जा रहे अलीमुद्दीन की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।