कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी, फैसला सात जुलाई को
अदालत में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य व हरमू निवासी नवीन झा ने राहुल गांधी पर मानहानि के रूप में दस करोड़ रुपये हर्जाने का मुकदमा किया है।
जागरण संवाददाता, रांची। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा विवादित बयान दिए जाने से संबंधित मामले की सुनवाई शुक्रवार को अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) अजय कुमार गुडिया की अदालत में हुई। अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए संज्ञान पर आदेश के लिए सात जुलाई की तिथि निर्धारित की है।
अदालत में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य व हरमू निवासी नवीन झा ने राहुल गांधी पर मानहानि के रूप में दस करोड़ रुपये हर्जाने का मुकदमा किया है। मुकदमा अदालत में की गई है। इसके पूर्व अधिवक्ता विनोद साहु के माध्यम से राहुल गांधी को लीगल नोटिस भेजा गया था। इसके माध्यम से दस करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की गई थी। लेकिन राहुल गांधी ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही हर्जाने के रूप में राशि जमा किया।
18 मार्च को नई दिल्ली में विवादास्पद बयान देने का आरोप :
18 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई है, जिसमें उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिप्पणी की थी। कहा था कि हत्या के एक आरोपी को भाजपा अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। यह भाजपा में ही संभव है।
शिकायतकर्ता ने मुकदमे में कहा है कि राहुल गांधी के बयान से गहरा आघात लगा है। यह मानहानि के साथ-साथ सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। राहुल गांधी का बयान विभिन्न समाचार माध्यमों समेत सोशल मीडिया में भी प्रसारित हुआ है। इससे गहरा धक्का पहुंचा है। जिससे वे आहत महसूस कर रहे हैं।