नहीं होगी भूख से मौत, आकस्मिक खाद्यान्न कोष गठित
निर्धन, असहाय लाभुकों को दस-दस किलो चावल देने का फैसला किया गया है। इसके लिए कोष का गठन किया गया है। -प्रत्येक पंचायतों और वार्डो के लिए द
निर्धन, असहाय लाभुकों को मिलेगा दस-दस किलो चावल -प्रत्येक पंचायतों और वार्डो के लिए दस-दस हजार रुपये के प्रावधान
-जिन निकायों में वार्ड नहीं, उनके लिए एक-एक लाख रुपये
-सभी उपायुक्तों को भी मिलेंगे पांच-पांच लाख रुपये राज्य ब्यूरो, रांची : राज्य में अब किसी भी गरीब की भूख से मौत नहीं होगी। राज्य सरकार ने राशन से वंचित लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 'झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष' का गठन कर दिया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। इसके लिए 6 करोड़, 67 लाख, 80 हजार रुपये के प्रावधान झारखंड आकस्मिकता निधि से किए गए हैं।
वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत ग्रामीण जनसंख्या के अधिकतम 86.48 फीसद तथा शहरी जनसंख्या के 60.20 फीसद आबादी को अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रकार बड़ी आबादी इस अधिनियम से आच्छादित नहीं है। वहीं, विशेष परिस्थितियों में राशन कार्ड होने के बावजूद कई लाभुकों को राशन नहीं मिलने की बात सामने आती रहती है। इनमें कई निर्धन और जरूरतमंद परिवार भी होते हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह खाद्यान्न कोष गठित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में निकायों के अलावा जिला स्तर पर उपायुक्त स्तर पर यह कोष गठित किया गया है। राज्य के कुल 4,398 पंचायतों और 1,030 वार्डो में से सभी को दस-दस हजार रुपये की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पंचायत व निकाय इस राशि का उपयोग नियमानुसार कर सकेंगे। जिन नगर निकायों में वार्ड का गठन नहीं हुआ है उन्हें एक-एक लाख रुपये अनुदान के रूप में मिलेंगे। इसके अलावा प्रत्येक जिलों को पांच-पांच लाख रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे क्षेत्र जो ग्राम पंचायत या नगर निकाय के अंतर्गत नहीं आते उन क्षेत्रों में लाभुकों द्वारा इस राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाएगा।
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इन्हें मिलेगा लाभ
ऐसा निर्धन और असहाय व्यक्ति जो स्वयं तथा जिसके साथ रहनेवाला कोई भी पारिवारिक सदस्य जीविकोपार्जन में असमर्थ हो, उन्हें इस कोष से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य तौर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुकों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसे किसी लाभुक को किसी कारण से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो उसे भी योग्य लाभुक माना जाएगा। उन्हें राशन कार्ड निर्गत करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
योग्य लाभुकों को मिलेगा दस किलो चावल
ग्राम पंचायत, नगर निकाय द्वारा इस अनुदान राशि में से योग्य लाभुकों को दस किलो चावल स्थानीय बाजार समिति की अधिसूचित दर या उससे कम दर पर खुले बाजार से क्रय कर निश्शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।