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चार दिनों से थाने में बंद है अभियुक्त, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत

जागरण संवाददाता, रांची : अवैध हथियार व गोली रखने के मामले के अभियुक्त अशोक बाउरी को लापुंग पुलिस ने

By JagranEdited By: Published: Thu, 28 Jun 2018 02:35 PM (IST)Updated: Thu, 28 Jun 2018 02:35 PM (IST)
चार दिनों से थाने में बंद है अभियुक्त, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत
चार दिनों से थाने में बंद है अभियुक्त, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत

जागरण संवाददाता, रांची : अवैध हथियार व गोली रखने के मामले के अभियुक्त अशोक बाउरी को लापुंग पुलिस ने चार दिनों से थाने में रखा है। यह आरोप अभियुक्त के पिता सुखदेव बाउरी का है। उन्होंने कहा है कि थाने में रखकर बेटे को प्रताड़ित किया जा रहा है। इधर अशोक की अग्रिम जमानत न्यायिक दंडाधिकारी कवितांजली टोप्पो की अदालत में कुछ दिन पहले फाइल किया गया था।

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जिसे अदालत ने बुधवार को खारिज कर दिया। अशोक पिता ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे को लापुंग थाना की पुलिस ने चार दिन पहले पकड़ा था। लेकिन उसे कोर्ट में पेश नहीं किया गया। पुलिस ने उसे कहां रखा है घरवालों को जानकारी नहीं दी गई है। अशोक के पिता सुखदेव बाउरी ने बताया कि मामले को लेकर एक अप्रैल 2018 को लापुंग थाना में कांड संख्या 14/18 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

साला को भी उठाकर दी थी धमकी :

सुखदेव बाउरी के पित ने बताया कि कुछ दिन पहले पुलिस ने अशोक के साला दीपू साहू को भी बेवजह उठाया था और मारपीट की थी। जेल भेजने की धमकी भी दी थी। कहा था कि अशोक को ढूंढ कर दो वरना जेल भेज देंगे। दीपू को तब पकड़ा था जब वे लोग अधिवक्ता से मिलने कोर्ट आए थे, उसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया था।

कहां रखा गया है नहीं है मालूम :

पिता ने कहा कि पुलिस द्वारा अशोक से मारपीट की जा रही होगी। उसे कहां रखा गया है, इसकी भी जानकारी नहीं दी जा रही है। पिता अपने सिविल कोर्ट में अपने अधिवक्ता से मिलने पहुंचा था। उसने कहा कि अधिवक्ता के माध्यम से अदालत को भी इसकी जानकारी देंगे। प्राथमिकी के अनुसार इस मामले में अन्य अभियुक्त भी हैं।

'मैंने अशोक बाउरी को गिरफ्तार नहीं किया है। गिरफ्तार कर थाने में रखने का आरोप गलत है। गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा।'

विकास कुमार, थानेदार लापुंग थाना।

'किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित पुलिसकर्मी पर प्रावधान के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है।'

दिनेश कुमार, अधिवक्ता रांची।


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