ब्लड की उपलब्धता वाले एप के बारे में चिकित्सकों को भी जानकारी नहीं : हाई कोर्ट
राज्य सरकार को निर्देश, जानकारी देने वाले एप का करें प्रचार-प्रसार क्रासर -कहा, जब मेडिकल
राज्य सरकार को निर्देश, जानकारी देने वाले एप का करें प्रचार-प्रसार
क्रासर
-कहा, जब मेडिकल स्टाफ तक को नहीं है जानकारी तो अंतिम व्यक्ति को कैसे चलेगा पता
राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य में ब्लड बैंकों की स्थिति सुधारने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ब्लड की उपलब्धता की जानकारी के लिए बनाए गए एप के प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि इस एप के बारे में न तो चिकित्सकों को जानकारी है न ही पारा मेडिकल स्टाफ को। ऐसे में इसकी जानकारी अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगी? इसका प्रचार-प्रसार करना जरूरी है। इससे पहले सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। जिसे कोर्ट ने स्वीकर कर लिया और मामले की सुनवाई 16 जुलाई को निर्धारित की है।
पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि राज्य के अस्पतालों में खून की उपलब्धता के लिए एक एप तैयार किया गया है। इसमें सभी जिलों के ब्लड बैंकों की सूची होगी। किस ब्लड बैंक में किस ग्रुप का कितना खून उपलब्ध है, इसकी भी जानकारी होगी। इस एप में सिर्फ पाच जिलों के ब्लड बैंकों की ही सूची उपलब्ध है। लेकिन जल्द ही सभी जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसपर कोर्ट ने सभी जिलों को इसमें शामिल कर प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया था। सरकार ने बताया कि इसपर काम हो रहा है।
बता दें कि अतुल गेरा की ओर से इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसमें ब्लड बैंकों की स्थिति सुधारने व राष्ट्रीय ब्लड नीति लागू करने की मांग की गई है।
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