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महत्वपूर्ण : गोड्डा के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश शिवपाल ¨सह की जान को खतरा

-रिवाल्वर के लाइसेंस के लिए उपायुक्त को भेजा पत्र -पत्र में लिखा, तत्काल निर्गत हो लाइसेंस अगर पु

By JagranEdited By: Published: Wed, 27 Jun 2018 04:36 AM (IST)Updated: Wed, 27 Jun 2018 04:36 AM (IST)
महत्वपूर्ण : गोड्डा के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश शिवपाल ¨सह की जान को खतरा
महत्वपूर्ण : गोड्डा के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश शिवपाल ¨सह की जान को खतरा

-रिवाल्वर के लाइसेंस के लिए उपायुक्त को भेजा पत्र

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-पत्र में लिखा, तत्काल निर्गत हो लाइसेंस अगर पुलिस की रिपोर्ट प्रतिकूल हुई तो लाइसेंस कर देंगे सरेंडर

-लालू यादव को सजा सुनाकर चर्चा में आए थे शिवपाल जागरण संवाददाता, गोड्डा : गोड्डा के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश शिवपाल ¨सह की जान को खतरा है। इसके लिए उन्हें रिवाल्वर का लाइसेंस व सुरक्षा गार्ड चाहिए। लाइसेंस के लिए उन्होंने उपायुक्त व आ‌र्म्स मजिस्ट्रेट को पत्र भेजा है। इससे पूर्व पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर उन्होंने सुरक्षा गार्ड की मांग की थी।

गौरलतब है कि जस्टिस शिवपाल ¨सह रांची में सीबीआइ की विशेष अदालत में पदस्थापित थे। इस दौरान उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित कई महत्वपूर्ण लोगों को सजा सुनाई थी। इसके बाद से वे असामाजिकतत्वों के निशाने पर हैं। पिछले दिनों उनका तबादला गोड्डा में एडीजे टू के पद पर कर दिया गया। हालांकि, पूर्व में भी वे गोड्डा में पदस्थापित रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने रिवाल्वर के लाइसेंस के लिए आवेदन दिया था। प्रमंडलीय आयुक्त ने पुलिस सत्यापन के बाद उन्हें रिवाल्वर का लाइसेंस निर्गत करने का आदेश दिया था। लेकिन उन्हें आज तक लाइसेंस नहीं मिला। सोमवार को उन्होंने उपायुक्त को पत्र लिखकर कहा कि प्रमंडलीय आयुक्त ने पांच अप्रैल 2005 को पुलिस सत्यापन के बाद रिवाल्वर का लाइसेंस निर्गत करने का आदेश दिया था। इस आलोक में उन्हें तत्काल लाइसेंस निर्गत कर दिया जाए। इसके बाद उनके बारे में पुलिस से रिपोर्ट ले ली जाए। अगर पुलिस की रिपोर्ट प्रतिकूल हुई तो वे लाइसेंस तत्काल सरेंडर कर देंगे। पैतृक आवास में हो गई थी चोरी :

शिवपाल ¨सह मूलत: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले शेखपुर खुर्द के रहनेवाले हैं। वहां उनके छोटे भाई सुरेंद्रपाल ¨सह अपने परिवार के साथ रहते हैं। 20 जून की रात चोरों ने उनके घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। करीब दो लाख के जेवर व 60 हजार रुपया नगद ले गए थे। जस्टिस शिवपाल सिंह ने लालू प्रसाद को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सर्वाधिक सात-सात साल यानी 14 साल की सजा सुनाई थी।


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