आदिवासी और ग्राम विकास समितियों को शक्ति भी दी, नकेल भी कसा
-बिना टेंडर के पांच लाख रुपये तक योजनाओं का हो सकेगा क्रियान्वयन -राशि की अनियमितता की पुष्टि पर अ
-बिना टेंडर के पांच लाख रुपये तक योजनाओं का हो सकेगा क्रियान्वयन
-राशि की अनियमितता की पुष्टि पर अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष से वसूली जाएगी राशि
राज्य ब्यूरो, रांची : कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए गठित आदिवासी विकास समितियों और ग्राम विकास समितियों के संचालन के लिए तैयार मार्गदर्शिका पर अपनी सहमति दे दी है। इसके तहत कच्ची तथा अर्द्ध कच्ची योजनाओं (बोरा बांध, डोभा आदि) के अलावा पौधरोपण आदि की पांच लाख रुपये तक की योजनाओं के निष्पादन की शक्तिबगैर टेंडर के ग्रामसभा के माध्यम से समितियों को दी गई है। सरकार इसके लिए मॉडल प्राक्कलन तैयार कर समितियों को सौंपेगी। योजना की 80 फीसद राशि ही सरकार समितियों को देगी, शेष 20 फीसद राशि पंचायतों को अपने आंतरिक स्रोत से खर्च करना होगा। योजनाओं की स्वीकृति मिलने के अधिकतम 15 दिनों के अंदर संबंधित राशि समितियों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। चयनित योजनाओं की पांच स्तर (कार्य शुरू होने, 25, 50 और 75 फीसद काम पूरा होने तथा योजना के अंत में) पर फोटोग्राफी होगी। योजनाओं की गुणवत्ता परखने की जवाबदेही गांव के ही चिह्नित 10 युवाओं को दी जाएगी। इस योजना की राशि के अपव्यय अथवा अनियमितता की पुष्टि होने पर योजना की 75 फीसद राशि क्रमश: समिति के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष से वसूली जाएगी। शेष 25 फीसद राशि समिति के अन्य सदस्यों से वसूली जाएगी।
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135 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 514 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए प्रस्तावित 135 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की सात योजनाओं के लिए 514 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। लातेहार जिले के महुआडांर-चंपा पथ के लिए 53.55 करोड़, कोडरमा के बगहो-महेशपुर पथ के लिए 32.72 करोड़, साहिबगंज के उधवा-बंदगांव पथ के लिए 89.03 करोड़, खूंटी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले के अड़की-बंदगांव सड़क के लिए 212.71 करोड़, गोड्डा के मोहनपुर-अंजाना मोड़ के लिए 67.32 करोड़, जबकि दुमका के मलूटी-चित्रांगरिया पथ के लिए 32.13 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। कैबिनेट के अन्य फैसले
-एक दिसंबर 2004 के बाद बहाल राज्यकर्मियों की अंशदायी पेंशन योजना की एक निर्धारित राशि ही बैंक कर सकेंगे निवेश। एसबीआइ पेंशन फंड 33.5 फीसद, यूटीआइ रिटायरमेंट सोल्यूशन 34 तथा एलआइसी पेंशन फंड 32.5 फीसद राशि कर सकेगा निवेश।
-हजारीबाग के केरेडारी, दारू, सदर और विष्णुगढ़ प्रखंड के 30 किरासन तेल ठेला वेंडरों को मिलेगी जन वितरण प्रणाली की दुकान।
-गोड्डा-हंसडीहा नई ब्राडगेज रेलवे लाइन के लिए गोड्डा में 3.16 करोड़ की अदायगी पर रेलवे को 12.67 एकड़ भूमि हस्तांतरित।
-राजस्व प्राप्ति के लिए प्रभावी इलेक्ट्रानिक गवर्नमेंट रीसिप्ट एकाउंटिंग सिस्टम (ई एंड ग्रास) से जुड़ेंगे सभी राष्ट्रीय बैंक।
- महालेखाकार कार्यालय में दावों के भुगतान और प्राप्ति की प्रक्रिया चेक और बैंक ड्राफ्ट के बदले ई एंड पेमेंट तथा ई एंड ग्रास से करने की स्वीकृति।
-सरायकेला-खरसावां के गम्हरिया अंचल में एक एकड़ गैर मजरूआ भूमि 64.52 लाख के भुगतान पर लीज नवीकरण के विकल्पों के साथ मेसर्स आरका एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट को 30 वर्षो के लिए शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए बंदोबस्ती की स्वीकृति।
- ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिला एवं अनुमंडलीय न्यायालयों के लिए 28 तथा उच्च न्यायालय के लिए सिस्टम सहायक के एक पद अस्थायी तौर पर सृजित।
-न्यायिक अकादमी के लिए संविदा आधारित रिसर्च स्कॉलर के चार पदों की नियमावली में परिवर्तन की स्वीकृति।
-झारखंड उच्च न्यायालय में अतिरिक्त शाखा के गठन के लिए दो प्रशाखा पदाधिकारी और चार विधि सहायकों के पद के सृजन की स्वीकृति।
-झारखंड उच्च न्यायालय के लिए स्वीकृत 25 न्यायाधीशों के न्यायिक कार्यो में सहयोग के लिए विधि अनुसंधानकर्ता के संविदा आधारित 25 अनुसंधानकर्ता पद के सृजन की स्वीकृति।
-झारखंड उच्च न्यायालय में जुवेनाइल होम की स्थिति में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति के सहायतार्थ खुलेगा स्थायी सचिवालय। सचिवालय के लिए एक प्रशाखा पदाधिकारी, दो सहायक तथा दो आदेशपाल के पद के सृजन की स्वीकृति।
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