48 घंटे के अंदर खाली करें हॉस्टल, अन्यथा कर दिया जायेगा सील
कन्वर्जन पर ली गई जमीन विवाद मामले में कुमार गर्ल्स हॉस्टल को खाली करने का नगर आयुक्त ने दिया आदेश।
जागरण संवाददाता, रांची : नगर आयुक्त डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि ने कुमार गर्ल्स हॉस्टल (कुमार अपार्टमेंट, ब्लॉक-बी) के छात्राओं को हॉस्टल खाली करने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी है। समयावधि खत्म होने के बाद हॉस्टल को पूर्णत: सील कर दिया जाएगा। इससे पूर्व गुरुवार को नगर निवेशन टीम लालपुर थाना पुलिस के साथ कुमार गर्ल्स हॉस्टल पहुंची। कुमार भवन कुमार अपार्टमेंट के मालिक भारतेन्दु कुमार ने नगर निवेशन टीम को भवन प्लान भी दिखाया।
हालांकि टीम ने भवन के पार्किग स्थल में स्थित दो कमरों को सील कर दिया। इन कमरों में हॉस्टल के ऑफिस संचालित किए जा रहे थे। भारतेन्दु कुमार ने कहा कि उनके अधिवक्ता ने उन्हें उचित सलाह नहीं दी, जिसके कारण वे स्वीकृत भवन प्लान प्लान जमा नहीं कर पाए। नगर आयुक्त से अपील करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा जतायी गई आपत्तियों का क्रमवार जवाब देने के लिए उन्हें मौका दिया जाए।
मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता सूर्य प्रकाश सुनेजा के साथ कन्वर्जन पर ली गई जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में लंबित है। इसी मामले को लेकर उन्हें बार-बार परेशान किया जा रहा है। बताया कि शिकायतकर्ता ने पार्किग में चलाए जा रहे किचेन व भोजन करने की व्यवस्था को लेकर आपत्ति जताई है।
बताया कि यह सही है कि ग्राउंड फ्लोर स्थित पार्किग स्पेस में वे छात्रावास में रहने वाली लड़कियों को खाना खिलाते हैं। हॉस्टल का ऑफिस भी है। जी प्लस थ्री भवन का बिल्डिंग भले ही रेसीडेंसियल है, लेकिन वे होल्डिंग टैक्स, बिजली बिल का भुगतान कमर्शियल रेट के तहत कर रहे हैं।
संशय में हॉस्टल की छात्राएं :
कुमार अपार्टमेंट, ब्लॉक-बी को सील किए जाने की सूचना मिलते ही हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं के बी संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। छात्राओं ने बताया कि अचानक उनके हॉस्टल को सील कर दिया जाएगा तो वे कहां जाएंगी। इतने कम समय में हॉस्टल खाली कर दूसरा ठिकाना कैसे ढूंढेंगीं। भवन मालिक भारतेन्दु कुमार ने बताया कि हॉस्टल में लगभग 220-225 छात्राएं हैं। सभी संपन्न परिवार से है।
क्या है मामला :
सूर्य प्रकाश सुनेजा, आनंद गोपाल कॉम्पलेक्स ने निगम प्रशासन से शिकायत करते हुए कहा था कि लालपुर स्थित पीस रोड में कुमार अपार्टमेंट, ब्लॉक-बी के पार्किग स्थल का अवैध तरीके से वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। इस मामले में कनीय अभियंता ने स्थल जांच कर रिपोर्ट में दर्ज किया था कि कुमार अपार्टमेंट, ब्लॉक-बी जी प्लस थ्री निर्मित है और पूरे भाग का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। अपार्टमेंट में कुमार गर्ल्स हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है। भवन प्लान की मांग किए जाने पर भवन स्वामी ने स्वीकृत भवन प्लान भी नहीं दिखाया।
क्या है नगर आयुक्त का आदेश :
भवन मालिक द्वारा झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-426 व 427 का उल्लंघन किया गया है। कनीय अभियंता के जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि भवन का पूर्णत: व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम की धारा-428 के तहत भवन प्लान की स्वीकृति कराए बिना निर्माण किए जाने के लिए भवन मालिक पर दो लाख का जुर्माना किया गया है। अर्थदंड की राशि 15 दिनों के अंदर निगम में जमा नहीं किए जाने पर इसे राजस्व के बकाए के रूप में वसूला जाएगा।
जानकारी मिलते ही सशंकित हुई छात्राएं :
48 घंटे में हॉस्टल खाली करने की जानकारी मिलते ही कई छात्राएं सशंकित हो उठी हैं। हॉस्टल में रह रही छात्रा आरती ने बताया कि मैं दो साल से यहां रह रही हूं। फिलहाल एमएससी कर रही हूं। मुझे दिसंबर तक रहना है। नेट की परीक्षा है। मेरे माता-पिता भी काफी दूर रहते हैं। इतने कम समय में कहां जाऊंगी। 17 जून को नेट की परीक्षा देने के लिए मुझे जमशेदपुर जाना है। इस प्रकार छात्राओं को हॉस्टल खाली करने का नोटिस देना उचित नहीं है। यह गर्ल्स हॉस्टल है, कोई ब्वायज हॉस्टल नहीं है।
हॉस्टल में रह रही एख छात्रा ने बताया कि वह इंटर्नशिप के सिलसिले में वाराणसी से दो माह पूर्व इस हॉस्टल में शिफ्ट हुई हैं। इतने कम समय में अब कहां हॉस्टल ढूंढेगी। हॉस्टल बदलने में कई तरह की समस्याएं आती हैं। छह-छह माह तक के सिक्युरिटी राशि लिए जाते हैं। मेरे माता-पिता भी यहां से 400-500 किलोमीटर दूर रहते हैं। इतने कम समय में वे भी यहां नहीं आ सकते। वर्क लोड भी काफी है। काफी मुश्किल से यहां रहने की जगह मिली है। इस मामले में डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने कुमार गर्ल्स हॉस्टल मामले में नगर आयुक्त से बात की है। उनसे कहा गया है कि हॉस्टल में रह रही छात्राओं को एक माह का समय दें। उसके बाद ही हॉस्टल को सील करने की प्रक्रिया पूरी कराएं।