मानव तस्करी में हरियाणा के रविंद्र राठी को 14 साल की जेल Ranchi News
Jharkhand. रांची के धुर्वा की लड़की को दिल्ली में बेचने का आरोप अदालत ने रवींद्र राठी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने मानव तस्करी मामले में दोषी हरियाणा के झज्जर निवासी रविंद्र कुमार राठी उर्फ आकाश राठी को 14 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उसपर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सश्रम कैद की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीडि़ता को देने का निर्देश दिया है।
इस मामले में बिरसा लोहरा ने धुर्वा (तुपुदाना) थाने में कांड संख्या 122/2013 दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2008 में रविंद्र राठी उनकी 13 वर्षीय पुत्री को काम दिलाने के नाम पर बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया। उसके बाद उसने उनकी बेटी को गुडविल प्लेसमेंट सर्विस, पांच निहाल बिहार नागलोई, दिल्ली में बेच दिया। पांच साल तक उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद रविंद्र ने नवाटोली की एक अन्य लड़की को भी दिल्ली ले जाकर बेच दिया। इस लड़की ने इसकी सूचना अपने परिजनों को मोबाइल से दी। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर दोनों लड़कियों को बरामद कर लिया।
15 मार्च 2014 को पुलिस ने रविंद्र राठी को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। सात अगस्त 2018 को रविंद्र राठी पर आरोप गठित किया गया था। इधर, जेल में बंद रविंद्र राठी ने अदालत में एक आवेदन दिया है, जिसमें कहा गया कि कारा प्रशासन ने उसे अनुचित तरीके से मनोरोगी प्रकोष्ठ में रखा है। उसने जेल प्रशासन पर प्रताडि़त करने का आरोप लगाया है। जिसपर अदालत ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है।