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    Jamshedpur Riot: दंगा भड़काने के आरोपी BJP नेता को राहत, हाईकोर्ट ने अभय सिंह सहित 14 अन्य को दी जमानत

    By Jagran NewsEdited By: Roma Ragini
    Updated: Fri, 21 Jul 2023 02:39 PM (IST)

    Jamshedpur Riot जमशेदपुर में रामनवमी के पहले किसी धार्मिक स्थल पर प्रतिबंधित मांस फेंका गया था। इसको लेकर दोनों पक्षों में दंगा हुआ। इसमें भाजपा नेता ...और पढ़ें

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    Jamshedpur Riot: दंगा भड़काने के आरोपी BJP नेता को राहत

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट से जमशेदपुर में दंगा भड़काने के आरोपी भाजपा नेता अभय सिंह सहित 14 अन्य आरोपितों को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अभय सिंह सहित 14 अन्य आरोपितों को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है।

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    बता दें कि कोर्ट ने 12 जुलाई को मामले में सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया है। जिसमें सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

    पहले हुई सुनवाई के दौरान अभय सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजुमदार और रोहन मजुमदार ने अदालत को बताया था कि जमशेदपुर में हुए दंगे को लेकर दर्ज प्राथमिकी में प्रार्थी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए लेकिन सरकार की ओर से सभी की जमानत का विरोध किया गया था।

    सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने अदालत को बताया था कि केस डायरी में अभय सिंह पर दंगा भड़काने की साजिश में शामिल होने की बात सामने आई है। निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद अभय सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।

    धार्मिक स्थल पर प्रतिबंधित मांस फेंकने का मामला

    बता दें कि जमशेदपुर में रामनवमी के पहले किसी धार्मिक स्थल पर प्रतिबंधित मांस फेंका गया था। इसको लेकर दोनों पक्षों में दंगा हुआ। जिसमें 12 पुलिस वाले घायल हो गए थे। पुलिस ने मामले में 160 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। अब तक पुलिस ने करीब 60 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।