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सीआइडी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 14 एकड़ जमीन का म्‍यूटेशन रद; जानें पूरा मामला Ranchi News

सीएनटी एक्‍ट में निहित प्रवधानों के तहत सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बाद ही आदिवासियों और पिछड़ी जातियों की जमीन उसी जाति के लोगों के नाम हस्‍तां‍तरित की जा सकती है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 01 Oct 2019 11:07 AM (IST)Updated: Tue, 01 Oct 2019 11:17 AM (IST)
सीआइडी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 14 एकड़ जमीन का म्‍यूटेशन रद; जानें पूरा मामला Ranchi News
सीआइडी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 14 एकड़ जमीन का म्‍यूटेशन रद; जानें पूरा मामला Ranchi News

रांची, जेएनएन। सीएनटी एक्‍ट का उल्‍लंघन कर जमीन खरीदने को लेकर सीआइडी कोऑपरेटिव सोसाइटी की 14 एकड़ जमीन का म्‍यूटेशन रद कर दिया गया है। रांची, ओरमांझी के सीओ ने सोसाइटी के लिए खरीदी गई जमीन को नियमविरुद्ध बताते हुई यह कार्रवाई की। बीते दिन ओरमांझी के सीओ ने सीआइडी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से दिये गये 14 एकड़ जमीन के म्‍यूटेशन से संबंधित सभी आवेदनों को रद कर दिया।

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अंचलाधिकारी द्वारा रद किए गए कुल 20 अावेदनों में  एक-एक एकड़ के कुल 14 भूखंड शामिल हैं। सीओ की ओर से अवोदन रद होने का कारण बताते हुए कहा गया है कि गैर आदिवासियों द्वारा नियम-कायदे को ताक पर रखकर गलत तरीके से आदिवासी खाते की जमीन कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेची गई है। है। बता दें कि छोटानागपुर काश्‍तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्‍ट) में निहित प्रावधानों का उल्‍लंघन कर पिछड़ी जातियों की जमीन सोसाइटी के नाम पर खरीदी गई है।

बताया गया कि पिछड़ी जाति की जमीन सोसाइटी के कुछ पदाधिकारियों ने अपनी जाति बदलकर खरीदी थी। सीएनटी एक्‍ट में निहित प्रवधानों के तहत सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बाद ही आदिवासियों और पिछड़ी जातियों की जमीन उसी जाति के लोगों के नाम हस्‍तां‍तरित की जा सकती है। लेकिन पिछड़ी जातियों की जमीन खरीदने के लिए सोसाइटी के पदाधिकारियों ने खुद की जाति तक बदल ली। इस जमीन की खरीद में कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्‍य का पता भी गलत  बताया गया था।


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