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लॉ छात्रा सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में आरोपितों का बयान दर्ज, कबूल नहीं किया गुनाह

Jharkhand. बीते 26 नवंबर 2019 को कांके के संग्रामपुर गांव में सभी 12 आरोपितों ने लॉ छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 12 Feb 2020 09:14 AM (IST)Updated: Wed, 12 Feb 2020 03:24 PM (IST)
लॉ छात्रा सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में आरोपितों का बयान दर्ज, कबूल नहीं किया गुनाह
लॉ छात्रा सामूहिक दुष्‍कर्म मामले में आरोपितों का बयान दर्ज, कबूल नहीं किया गुनाह

रांची, जासं। राजधानी रांची के कांके में लॉ छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में बुधवार को 12 अभियुक्तों का 313 के तहत बयान दर्ज किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी को अदालत में पेश किया गया। अभियुक्तों से जब अदालत ने गुनाह के बारे में पूछा तो सभी ने इंकार कर दिया। अदालत ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट में चार अभियुक्तों के स्पर्म की पुष्टि हुई है। साथ ही घटना के दौरान घटनास्थल पर पीड़िता और सभी अभियुक्त का मोबाइल लोकेशन पाया गया था।

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इस पर अभियुक्त कुछ नहीं बोले। उन्‍होंने बस इतना ही कहा कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं, वह मनगढ़ंत है। आरोप झूठे हैं। कल यानि गुरुवार से बचाव पक्ष की ओर से गवाही शुरू होगी। मालूम हो कि बीते 26 नवंबर 2019 को कांके के संग्रामपुर गांव में सभी 12 आरोपितों ने लॉ छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। दूसरे दिन प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 21 लोगों की गवाही दर्ज कराई जा चुकी है।


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