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मोटरसाइकिल चोरी के आरोपित को दो वर्ष की सजा

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राकेश रोशन के न्यायालय ने मोटरसाइकिल की चोरी के आरोपी दीपक कुमार नायक को दो वर्ष की सजा सुनाई है। अभियुक्त दीपक कुमार नायक को मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में में भादवि की धारा 420,406 के अंतर्गत दोषी पाया गया। जिसमें धारा 420 के अंतर्गत दो साल सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना राशि नहीं देने पर तीन माह का साधारण कारावास एवं धारा 406 के तहत एक साल का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Jan 2019 09:21 PM (IST)Updated: Sat, 19 Jan 2019 09:21 PM (IST)
मोटरसाइकिल चोरी के आरोपित को दो वर्ष की सजा
मोटरसाइकिल चोरी के आरोपित को दो वर्ष की सजा

रामगढ़ : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राकेश रोशन के न्यायालय ने मोटरसाइकिल की चोरी के आरोपी दीपक कुमार नायक को दो वर्ष की सजा सुनाई है। अभियुक्त दीपक कुमार नायक को

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मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में में भादवि की धारा 420,406 के अंतर्गत दोषी पाया गया।

जिसमें धारा 420 के अंतर्गत दो साल सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना राशि नहीं देने पर तीन माह का साधारण कारावास एवं धारा 406 के तहत एक साल का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में वादी सुरेश प्रसाद ने फर्द बयान दिया था कि उसके घर पर दीपक कुमार,

आया और बोला कि आपके बड़े पुत्र का एलआईसी का पॉलिसी पूर्ण हो गया है, एलआईसी कागजात

और तेरह सौ रुपये दीजिए। जिसपर दीपक कुमार को कागजात एवं रुपये दे दिए। इसके बाद उसे एलआईसी ऑफिस जाने के लिए बोला गया। इसपर सुरेश प्रसाद ने मोटरसाइकिल निकाला तो दीपक

कुमार बोले कि मोटरसाइकिल में चलाउंगा और झिझरीटांड़ में गाड़ी रोक दिए और बहाना बनाकर

सुरेश प्रसाद को वहीं उतार दिया और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। वादी, गवाहों एवं अनुसंधानकर्ता के बयान के आधार पर उसे न्यायालय ने दोषी पाया।


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