रामगढ़ में कुख्यात रियाज अंसारी जिला बदर, तीन अन्य अपराधियों को थाने में हाजिरी का आदेश
रामगढ़ उपायुक्त न्यायालय ने कुख्यात रियाज अंसारी को तीन महीने के लिए जिला बदर किया है। अन्य तीन अपराधियों, निशांत, ...और पढ़ें

रियाज अंसारी को तीन महीने के लिए रामगढ़ से निष्कासित किया गया।
HighLights
रियाज अंसारी को तीन महीने के लिए रामगढ़ से निष्कासित किया गया।
निशांत, प्रभात, गुलशन को साप्ताहिक हाजिरी लगाने का आदेश।
संवाद सहयोगी, रामगढ़। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामगढ़ के न्यायालय ने विधि-व्यवस्था, लोक शांति बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत सुनवाई करते हुए कुख्यात रियाज अंसारी को तीन महीने के लिए रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) करने का आदेश दिया है।
आदेश के अनुसार, रियाज अंसारी को आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर रामगढ़ जिले की सीमा छोड़नी होगी। यदि उसके नाम से कोई अनुज्ञप्ति या लाइसेंस आधारित शस्त्र है, तो उसे तत्काल स्थानीय थाने में जमा कराना होगा। जिला बदर की अवधि के दौरान वह किसी भी स्थिति में शस्त्र धारण नहीं कर सकेगा।
मामले की सुनवाई उन अपराधियों की गतिविधियों को लेकर की गई, जिन पर जेल से छूटने के बाद व्यवसायियों, ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों और सीसीएल के पदाधिकारियों व कर्मियों से रंगदारी या लेवी की मांग कर उन्हें भयभीत करने के आरोप हैं। साथ ही, जिला बदर किए जाने के बावजूद जिले में प्रवेश करने तथा वादी और गवाहों को डराने-धमकाने की आशंका को भी ध्यान में रखा गया।
इसके अलावा निशांत सिंह, प्रभात कुमार सिंह उर्फ सिक्कू सिंह और गुलशन कुमार सिंह को भी आगामी तीन महीने तक प्रत्येक सप्ताह एक दिन संबंधित थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। इनके नाम से यदि कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र है तो उसे भी तत्काल स्थानीय थाने में जमा कराना होगा। निर्धारित अवधि के दौरान ये भी किसी स्थिति में शस्त्र धारण नहीं कर सकेंगे।
उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदेश की अवमानना या उल्लंघन करने पर झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
