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पतरातू में अवैध बालू उठाव के मामले में पंद्रह लोगों पर नामजद प्राथमिकी

पतरातू में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा ।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Jun 2020 09:55 PM (IST)Updated: Sat, 06 Jun 2020 09:55 PM (IST)
पतरातू में अवैध बालू उठाव के मामले में पंद्रह लोगों पर नामजद प्राथमिकी
पतरातू में अवैध बालू उठाव के मामले में पंद्रह लोगों पर नामजद प्राथमिकी

संवाद सहयोगी, रामगढ़ : पतरातू में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बालू का उठाव किया जा रहा था। इस सूचना पर गत चार जून को एसडीओ कीर्ति श्री ने पतरातू के महुआ टोला स्थित बालू घाट पर छापेमारी की। इस दौरान दो पोकलेन मशीन, एक हाइवा वाहन जब्त किया गया। इसके अलावा सांकुल निवासी महदेव साहू को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में शनिवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि इस मामले में कुल 15 अवैध कोरोबार से जुडे लोगों के खिलाफ पतरातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इनमें अवैध कारोबार के मुख्य संचालक के रूप में सांकुल निवासी प्रमोद सिंह, महदेव साहू, सहदेव साहू शामिल हैं। इनके अलावा तालाटांड़ के इलियास अंसारी, जावेद अंसारी, शमशेर आलम, मो. महबूब अंसारी, किरीगढ़ा के अरविद सिंह, रूपलाल, मिथलेश सिंह, हफुआ के गुलफाम, ग्राम रसदा के अनिल, पंचमंदिर के हेमंत तथा पतरातू महुआ टोला के विनोद मुर्मू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इन लोगों के अलावा वाहन मालिक व चालकों पर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33, 41, 42 एवं भादवि की धारा 379 एवं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा सात, झारखंड मिनिरल्स, प्रिवेंशन आफ इलिगल माइनिग, ट्रांसपोटेशन एवं स्टोरेज रूल्स 2017 के नियम 13, झारखंड खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 54, खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पत्रकार वार्ता में एसडीओ के अलावा पतरातू एसडीपीओ प्रकाश चंद्र महतो, पतरातू सीओ निर्भय कुमार शामिल थे।

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