अनाज घोटाले में मांडू के गोदाम प्रबंधक पर प्राथमिकी
जाटी रामगढ़/मांडू झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के जिले।
जाटी, रामगढ़/मांडू : झारखंड स्टेट फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के जिले के मांडू प्रखंड स्थित गोदाम में करीब 12 सौ क्विटल सरकारी अनाज की घोटाले के मामले में शुक्रवार की देर रात जिले के मांडू थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मांडू बीडीओ विनय कुमार ने सरकारी अनाज गोदाम के तत्कालीन प्रबंधक सह मांडू प्रखंड कार्यालय में कार्यरत उर्दू लेखापाल तस्लीम अहमद के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। मांडू थाने में कांड संख्या 175/20 दर्ज करते हुए तस्लीम अहमद के विरुद्ध भादवि 409 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की ली गई है। मांडू गोदाम में अनाज घोटाले को उपायुक्त संदीप सिंह ने काफी गंभीरता से लिया था। तत्कालीन प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी के के राजहंस द्वारा सूचना दिए जाने के बाद उपायुक्त ने मामले की जांच कराने का निर्देश डीएसओ राजहंस को दिया था। डीएसओ ने मांडू बीडीओ व एमओ को जांच का जिम्मा सौंपा, इस दौरान गोदाम में करीब 14 सौ क्विटल अनाज कम मिले थे। इसी बीच डीएसओ राजहंस का तबादला दूसरे जिले में हो गया। इसके बाद प्रभारी डीएसओ के रूप में डॉ आबिद हुसैन ने प्रभार लिया। डॉ. आबिद ने मामले की पुष्टि को लेकर उपायुक्त के आदेश पर दोबार गोदाम की जांच कराई। दूसरी जांच रिपोर्ट में भी गड़बड़ी की पुष्टि हुई और जांच में 12 सौ क्विटल अनाज कम पाया गया। मामले में मांडू प्रखंड में कार्यरत उर्दू लेखापाल सह गोदाम के एजीएम तस्लीम अहमद से स्पष्टीकरण पूछा गया था। इसके बाद उन्हें गोदाम प्रबंधक के पद से हटाते हुए उनके स्थान पर जेएसएस पंकज कुमार को गोदाम का प्रभार सौंपा गया। इसके बाद गत 16 सितंबर को डीएसओ ने गोदाम प्रबंधक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश मांडू बीडीओ को दिया था। इसी आलोक में आज बीडीओ ने प्राथमिकी दर्ज करा दी।
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उपायुक्त ने विधि सम्मत कार्रवाई का दिया था आदेश
रामगढ़ : प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अनाज के घोटाले में शामिल पूरे गठजोड़ का खुलासा होने के दावे जानकार कर रहे हैं। क्योंकि जिले में सक्रिय गठजोड़ मामले को रफा-दफा कराने में लगा था लेकिन उपायुक्त मामले को लेकर खासा गंभीर थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मामले में दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी।