आयुक्त की कार्रवाई पर उंगली उठाने वाले सहायक उत्पाद आयुक्त निलंबित
देवांशु शेखर मिश्र, रामगढ़ : जिले में अपनी कार्यशैली के लिए सुर्खियों में रहे सहायक उत्पाद
देवांशु शेखर मिश्र, रामगढ़ : जिले में अपनी कार्यशैली के लिए सुर्खियों में रहे सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी को विभाग ने निलंबित कर दिया है। उत्पाद आयुक्त भोर ¨सह यादव की कार्रवाई पर उंगली उठाने वाले सहायक उत्पाद आयुक्त को नंदा बार एवं रेस्तरां में छापेमारी के करीब चार महीने बाद निलंबित किया गया है। छापेमारी के बाद ही उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर बार संचालक सहित सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी के विरुद्ध भी गत 24 अप्रैल को रामगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय रांची निर्धारित किया गया है। सरकार के अवर सचिव ने बुधवार की देर शाम तत्संबंधी आदेश निर्गत कर दिया है। इसमें उनके विरूद्ध पपत्र क गठित करने की भी अनुशंसा विभाग से की गई है।
24 अप्रैल 2018 को उत्पाद विभाग के आयुक्त भोर ¨सह यादव की उपस्थिति में प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, ने पुराना बस स्टैंड स्थित नंदा बार व रेस्तरां के औचक निरीक्षण में संचालक द्वारा लाइसेंस की शर्तो के उल्लंघन व अनियमितता का मामला पाया था। इस अनियमितता के लिए बार संचालक सहित प्रभारी सहायक उत्पाद आयुक्त रवानी के विरुद्ध रामगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले की जांच में प्रभारी सहायक उत्पाद आयुक्त रामलीला रवानी द्वारा लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप प्रथम ²ष्टया प्रमाणित पाया गया था। इस संबंध में रवानी को स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश दिया गया था। लेकिन उन्होंने असंतोषजनक उत्तर देते हुए मुख्यालय से अवांछित कागजातों की मांग की और मामले के जांच अधिकारी प्रभारी अधीक्षक उत्पाद अखौरी धनंजय कुमार सिन्हा पर आरोप लगाया गया। साथ ही रवानी ने उत्पाद आयुक्त व मुख्यालय के बिना अनुमोदन के रामगढ़ डीसी के समक्ष गलत तथ्य रखे। उन्होंने बिना दंड अधिरोपित किए हुए, बिना मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के, बिना स्कंधों की जब्ती सूची के उक्त बार एवं रेस्तरां को खुलवाया तथा उत्पाद आयुक्त की कार्रवाई में व्यवधान डाला।