Move to Jagran APP

सुजीत सिन्हा व उत्तम सिंह को सश्रम आजीवन कारावास

रंगदारी नहीं देने पर भूषण सिंह व सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध शहर थाना में कांड संख्या 79-2006 तिथि 21 फरवरी 2006 को भादवि की धारा 302 34 व 27 आ‌र्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए चरकी भट्ठा निवासी सुजीत कुमार सिन्हा व हरिहरगंज थाना अंतर्गत सरसोत निवासी उत्तम कुमार सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 11 Jul 2019 06:42 PM (IST)Updated: Thu, 11 Jul 2019 06:42 PM (IST)
सुजीत सिन्हा व उत्तम सिंह को सश्रम आजीवन कारावास
सुजीत सिन्हा व उत्तम सिंह को सश्रम आजीवन कारावास

संवाद सूत्र, मेदिनीनगर : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार की अदालत ने दोहरे हत्या कांड में दो अपराधियों को सश्रम अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सत्रवाद संख्या 148-2007 में सुजीत कुमार सिन्हा व उत्तम  कुमार सिंह को बुधवार की शाम सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विदित हो कि इन दोनों पर भूषण सिंह व सुनील सिंह से रंगदारी मांगने व रंगदारी नहीं देने पर भूषण सिंह व सुनील सिंह की गोली मारकर हत्या करने का मामला चल रहा था। इन दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध शहर थाना में हत्या व आ‌र्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए स्थानीय चरकी भट्ठा निवासी सुजीत कुमार सिन्हा व हरिहरगंज थाना अंतर्गत सरसोत गांव निवासी उत्तम कुमार सिंह  को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.