झारखंड में राशन कार्डधारकों के लिए बड़ी खबर, 30 सितंबर के बाद बंद हो सकता है राशन; ऐसे होगा चालू
छह माह से राशन नहीं उठाने वाले लाभार्थियों के राशन कार्ड 1 अक्टूबर से अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे। ...और पढ़ें

छह माह से राशन नहीं उठाने वाले कार्ड होंगे निष्क्रिय।
जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। पिछले छह माह से जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों से राशन नहीं उठाने वाले लाभार्थियों के राशन कार्ड एक अक्टूबर से अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। ऐसे लाभार्थियों को एक अक्टूबर से राशन नहीं मिलेगा।
साइलेंट राशन कार्डधारकों के लिए 30 सितंबर तक राशन उठाने की अंतिम तिथि तय की गई है। इस तिथि तक राशन उठाने वाले लाभार्थियों के कार्ड सक्रिय रहेंगे। वहीं निर्धारित अवधि में राशन नहीं उठाने पर कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अगले एक-दो दिनों में आम सूचना जारी किए जाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य संबंधित लाभार्थियों को समय रहते जानकारी देना है, ताकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर राशन का उठाव कर सकें।
तीन माह में करानी होगी ई-केवाईसी
कार्ड निष्क्रिय होने के बाद उसे पुन: सक्रिय कराने के लिए लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए एक अक्टूबर 2026 से एक जनवरी 2027 तक तीन माह की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस अवधि में फील्ड सत्यापन के माध्यम से लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी कराई जाएगी। निर्धारित अवधि में ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों के कार्ड आगे भी निष्क्रिय रहेंगे और उन्हें राशन सुविधा से वंचित होना पड़ेगा।
फर्जी व निष्क्रिय लाभार्थियों की होगी पहचान
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी हैं, जिन्होंने आयुष्मान भारत और मंईयां सम्मान योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ लेने के उद्देश्य से राशन कार्ड बनवाया है, लेकिन नियमित रूप से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं। ऐसे कार्डधारियों की पहचान कर व्यवस्था को वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक सीमित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।
केंद्रीय अधिसूचना के आधार पर व्यवस्था
विभाग के अनुसार, यह व्यवस्था केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी राजपत्र अधिसूचना और दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। अधिसूचना में पिछले छह माह से पात्रता लाभ का उपयोग नहीं करने वाले लाभार्थियों के राशन कार्ड को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने तथा अगले तीन माह में फील्ड सत्यापन के माध्यम से ई-केवाईसी कराने का प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार को ई-केवाईसी के बाद लाभार्थियों की पात्रता का पुनर्मूल्यांकन कर नियमानुसार कार्रवाई करनी है। इसी के तहत राज्य में साइलेंट राशन कार्डधारियों के कार्ड निष्क्रिय करने और ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
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