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किसी महिला को डायन कहने पर 6 माह का कारावास व जुर्माना

डायन प्रथा पर रोक को ले विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन अंधविश्वास के कारण महिलाओं को ि

By JagranEdited By: Published: Wed, 04 Aug 2021 06:39 PM (IST)Updated: Wed, 04 Aug 2021 06:39 PM (IST)
किसी महिला को डायन कहने पर 6 माह का कारावास व जुर्माना
किसी महिला को डायन कहने पर 6 माह का कारावास व जुर्माना

डायन प्रथा पर रोक को ले विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

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अंधविश्वास के कारण महिलाओं को किया जाता है प्रताड़ित : गोस्वामी

संवाद सूत्र छतरपुर(पलामू): छतरपुर प्रखंड के मुंकेरी पंचायत भवन में बुधवार को डायन प्रथा पर रोक के लिए शिविर लगा। इसमें डायन उन्मूलन प्रथा पर विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। बताया गया कि अंधविश्वास समाज को खोखला कर रहा है। इसमें प्रोबेशनर न्यायिक दंडाधिकारी चंदन कुमार गोस्वामी ने कहा कि डायन प्रथा के कारण महिलाओं को सामाजिक विद्वेष के साथ उनकी जान पर भी आफत है। इसके कई मामले न्यायलय में है। किसी औरत को डायन कहने पर 6 माह का कारावास 2000 रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है । यह अपराध आमानवीय है। उन्होंने कहा कि डायन प्रथा की आड़ में कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। इससे हमारे समाज में अंधविश्वास की जड़े मजबूत हो रही है। मौके पर प्रोबेशनर न्यायिक दंडाधिकारी रूबी ने कहा कि व्यक्ति के साथ किसी पशु को रोग हो गया। सही उपचार न होने से मौत हो गई हो कथित ओझा किसी महिला को डायन बता देता है। डायन बताकर किसी महिला की हत्या तक कर दी जाती है । इससे बचाव के लिए लोगों में जागरूकता जरूरी है । प्रोवेशनर न्यायिक दंडाधिकारी सुरभी ने कहा कि डायन कुप्रथा को मिटाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार समय-समय पर जागरुकता शिविर लगाता है। मौके पर अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने हुसैनाबाद में डायन कहकर महिला के साथ मारपीट की घटना को कलंकित करने वाली घटना है । मौके पर पर पुलिस इंस्पेक्टर वीर सिंह,मुंडा,महिला थाना प्रभारी सोनी कुमारी,मुंकेरी पंचायत के मुखिया दशरथ प्रसाद आदि मौजूद थे।


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