30 जून तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक धारा 144 लागू
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेश के आलोक में अब सोमवार से आगामी 30 जून तक रात 9 बजे से घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। यह निर्देश जिले के उपायुक्त डा. शांतनु कुमार अग्रहरि ने दिया है। बताया गया कि शारीरिक दूरी को कड़ाई से पालन किए जाने के बाद कोरोना महामारी की रफ्तार में कमी आई है। बावजूद इसके यह वैश्विक महामारी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो सकी है। इसे लेकर डीसी ने जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यही नहीं इस पाबंदी के दौरान 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों व गर्भवती महिलाओं का पूरे दिन के किसी भी समय में घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर: कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेश के आलोक में अब सोमवार से आगामी 30 जून तक रात 9 बजे से घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। यह निर्देश जिले के उपायुक्त डॉ. शांतनु कुमार अग्रहरि ने दिया है। बताया गया कि शारीरिक दूरी को कड़ाई से पालन किए जाने के बाद कोरोना महामारी की रफ्तार में कमी आई है। बावजूद इसके यह वैश्विक महामारी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो सकी है। इसे लेकर डीसी ने जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में निषेधाज्ञा लागू की गई है। यही नहीं इस पाबंदी के दौरान 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों व गर्भवती महिलाओं का पूरे दिन के किसी भी समय में घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान चिकित्सा कारणों से संबंधित व्यक्तियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति रहेगी। साथ ही कोरोना महामारी के नियंत्रण हेतु आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी वाहनों का आवागमन जारी रहेगी। विशेष परिस्थिति में शव यात्रा हेतु संबंधित इंसिडेंट कमांडर व प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह आदेश 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 व भारतीय दंड संहिता की महामारी से संबंधित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।