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जाति सूचक शब्द से आहत 20 लोगों को साढ़े पांच लाख मुआवजा

संवाद सहयोगी मेदिनीनगर (पलामू) जिले में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनिय

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 06:31 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 06:31 PM (IST)
जाति सूचक शब्द से आहत 20 लोगों को साढ़े पांच लाख मुआवजा
जाति सूचक शब्द से आहत 20 लोगों को साढ़े पांच लाख मुआवजा

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू) : जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2016 के तहत 20 मामलों के बीस पीड़ितों को 5.50 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को स्थानीय पलामू जिला समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय अनुश्रवण व मूल्यांकन समिति की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने की। समीक्षा के क्रम में जिले के विभिन्न थानों में दर्ज कांड व पुलिस प्रशासन की अनुशंसा प्राप्त मामलों पर विचार किया गया। इसमें अधिकांश मामले जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने, मारपीट व गाली-गलौज करने आदि से संबंधित थे। इससे संबंधित जिले के विभिन्न थानों में कांड दर्ज कर अनुसंधान की गई थी। जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि 20 पीड़ित व पीड़िताओं के बीच 5 लाख 50 हजार रुपये की राशि भुगतान की स्वीकृति मिली है। लाभुकों के बीच स्वीकृत राशि का शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा। उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार व भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके तहत लोगों को समाज में एक समान दर्जा दिलाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करना अनिवार्य होता है। बैठक में उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर, सिविल सर्जन डा. जान एफ केनेडी, जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार, सदर एसडीओ अजय सिंह बड़ाइक, एसडीपीओ सुरजीत कुमार, अधिवक्ता अनिल पांडेय, विशेष लोक अभियोजक श्याम नारायण राम सहित कई सदस्य उपस्थित थे।

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