पेंशन के लिए 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना जरूरी
मेदिनीनगर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने सोमवार को जनता के समस्याओं का निदान किया। साथ ही विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
संवाद सूत्र, मेदिनीनगर : जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने सोमवार को जनता की समस्याओं का निदान किया। साथ ही विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आपका मंच कार्यक्रम के तहत टेली कांफ्रेंसिग के माध्यम से जनता की समस्याओं का निदान व संबंधित विभाग की योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी गई। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत कन्याओं को विभिन्न चरणों के तहत राशि प्रदान की जाती है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं मातृ वंदना योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड में कन्या का नाम होना आवश्यक है साथ ही मतदाता पहचान पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, दहेज नहीं देने संबंधी घोषणा पत्र, विधवा विवाह की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र व बैंक पासबुक रखना आवश्यक है। इन सभी दस्तावेजों के साथ बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा कर निबंधन करवाया जा सकता है। नीता ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि पेंशन के लिए 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना जरूरी है।दिव्यांगजनों को ट्राइ साइकिल का लाभ लेने के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखना लाज्मी है। प्रमाण पत्र में ट्राईसाइकिल के लिए दिव्यांगता का 80 प्रतिशत होना जरूरी है। लोगों के सवालों का जवाब देते हुए जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग से जुड़े किसी भी समस्या अथवा शिकायत व विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए समाहरणालय स्थित जिला समाज कल्याण कार्यालय में आकर उनसे सीधे मिल सकते हैं।