जेपीसी के 4 उग्रवादियों को 5-5 वर्ष की सजा
मेदिनीनगर पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके तिवारी की अदालत ने अवैध आग्नेयास्त्र रखने व प्रतिबंधित उग्रवादी क्रियाकलाप में शामिल रहने के एक मामले में चार लोगों को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपए भी अर्थदंड लगाया है।
संवाद सूत्र, मेदिनीनगर : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीके तिवारी की अदालत ने अवैध आग्नेयास्त्र रखने व उग्रवादी गतिविधि में शामिल रहने के मामले में 4 लोगों को 5-5 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। सजा पाने वालों में पलामू जिला के सतबरवा थाना के दुलसुलमा गांव निवासी जेपीसी (झारखंड प्रस्तुति कमेटी) सब जोनल कमांडर राकेश उर्फ रंगबहादुर सिंह, इंद्रदेव कुमार व संजय सिंह तथा गढ़वा जिला के रमकंडा थाना के तेतरियाडीह निवासी नंददेव प्रसाद शामिल हैं।
इस मामले में सतबरवा ओपी के तत्कालीन प्रभारी महेश्वर प्रसाद रंजन ने 4 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि ये लोग अवैध हथियार व गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े गए थे। इनपर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के क्रियाकलाप में शामिल रहने को ले प्राथमिकी दर्ज थी। प्राथमिकी में जिक्र है कि 8 जनवरी 2014 की सुबह थाना प्रभारी रंजन को सूचना मिली थी कि 22 दिसंबर 2013 की रात विद्युत सबस्टेशन सतबरवा में मारपीट करने व विद्युत कर्मियों का मोबाइल छीन दो लाख रुपये मांगने वाले जेपीसी उग्रवादी दुलसुलमा पहाड़ी के पास उपस्थित हैं। पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ लिया गया। इस दौरान रंगबहादुर सिंह के पास एक लोहे की गोली, लोडेड देसी पिस्तौल बरामद किया गया। वहीं उसके साथी नंददेव के पास से एक रिवाल्वर बरामद हुआ था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए सजा सुनाई।