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सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में मांझी दोषी करार

पाकुड़ : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में बुधवार को सत्रवाद संख्य

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Mar 2018 03:04 AM (IST)Updated: Thu, 22 Mar 2018 03:04 AM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में मांझी दोषी करार
सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में मांझी दोषी करार

पाकुड़ : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में बुधवार को सत्रवाद संख्या 139/2012 सुनवाई के दौरान सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में मांझी मरांडी को दोषी करार दिया। अदालत द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के दोषी की सजा 24 मार्च को सुनाई जाएगी। उक्त मामला हिरणपुर थाना क्षेत्र के तेरोपाड़ा पहाड़िया टोला की है। दोषी मांझी मरांडी सहित सात लोगों ने मिलकर दो युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। उक्त घटना 17 अगस्त 2012 की है। पीड़िता के बयान पर हिरणपुर थाना में कांड संख्या 109/2012 के तहत केस दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवेंद्र ¨सह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता निरंजन मिश्र ने बहस किया।

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