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जरूरत पड़े तो 31 मार्च तक लॉकडाउन रखने को बरतें पूरी सख्ती

कोरोना वायरस (कोविड 19) से निबटने के लिए गटित टास्क फोर्स की बैठक रविवार को डीसी कार्यालय में उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में हुई।

By JagranEdited By: Published: Mon, 23 Mar 2020 06:19 PM (IST)Updated: Mon, 23 Mar 2020 06:19 PM (IST)
जरूरत पड़े तो 31 मार्च तक लॉकडाउन रखने को बरतें पूरी सख्ती
जरूरत पड़े तो 31 मार्च तक लॉकडाउन रखने को बरतें पूरी सख्ती

जागरण संवाददाता, पाकुड़: कोरोना वायरस (कोविड 19) से निबटने के लिए गटित टास्क फोर्स की बैठक रविवार को डीसी कार्यालय में उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में हुई। इसमें उन्होंने 31 मार्च तक पूरे राज्य को लॉकडाउन रखे जाने की जानकारी दी। बताया कि अगर जरूरत पड़े तो इसका पालन करने के लिए पूरी सख्ती बरतें।

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निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश: बैठक में उपायुक्त ने अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार को निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने डीटीओ, एसडीओ व अन्य पदाधिकारियों को आकस्मिक सेवाओं को छोड़ सभी तरह की गतिविधियों पर पूर्णत: अंकुश लगाने को कहा। बैठक में डीडीसी रामनिवास यादव, आईटीडीए निदेशक डा. ताराचंद, समाज कल्यण पदाधिकारी चित्रा यादव, एसडीपीओ अशोक कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी राजीव रंजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिवनारायण यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे।

इनपर तत्काल प्रभाव से 31 मार्च तक रहेगी रोक

- राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी पदाधिकारी एवं कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यो का निष्पादन करेंगे।

- शहर में चलने वाले वाहन, ऑटो रिक्शा, बसें, ई-रिक्शा तथा रिक्शा सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवा के परिचालन पर पूर्णत: रोक रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा गया है।

- राशन, सब्जी, फल, दवा दुकानों को छोड़ अन्य सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि बंद रहेंगे।

- सभी प्रकार के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिए गए हैं।

- सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे।

- विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारंटाइन अवधि का कड़ाई से पालन करेंगे।

- सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। ----------------- प्रतिबंध से मुक्त सेवाएं:

विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी तथा कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, कारा सेवाएं, राशन दुकान, बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं, बैंक तथा एटीएम, प्रिट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया, टेलीकॉम/इंटरनेट सेवाएं/आइटी आधारित सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई कॉमर्स आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, किराना का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, टेक अवे तथा होम डिलीवरी रेस्टोरेंट, हॉस्पीटल, दवा दुकान, चश्मा दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस का परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां।


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