हत्या में दो को आजीवन कारावास
पाकुड़ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को हत्या
पाकुड़ : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को हत्या मामले में आरोपित अजीम शेख व हबीबुल शेख को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के निहारपाड़ा का है। 18 अप्रैल 2006 की शाम को दोनों आरोपितों सहित कुल 11 लोगों ने मिलकर निहारपाड़ा निवासी फेगु शेख, लालबानो, आवेदुर रहमान, जहाना बेवा आदि लोगों पर बम फेंककर जानलेवा हमला किया था। इसमें सभी लोग गंभीर रूप घायल हो गए थे। बम से गंभीर रूप से घायल फेगु शेख की ईलाज के दौरान मौत हो गई थी। सूचक सोहराब के फर्द बयान पर पाकुड़ मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 80/2006 दर्ज किया गया था। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस तथा सात गवाहों को सुनने के बाद उक्त दोनों आरोपितों अजीम ब हबीबुल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सुनाई। साथ ही 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवेन्द्र कुमार सिंह तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता तोहीदुर रहमान ने बहस किया।