बस मालिक करें नियमों का पालन
पाकुड़ आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिले में बसों का परिचालन मंगलवार से श
पाकुड़ : आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिले में बसों का परिचालन मंगलवार से शुरू हो गया हैं। बस मालिक परिवहन विभाग के निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करें। इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बातें उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने मंगलवार को कहीं।
उपायुक्त ने निगरानी का जिम्मा जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को सौंपा है। नियमों की अनदेखी करने वाले एवं कोविड-19 को लेकर दिए गाइड लाइन का अनुपालन नहीं करते हुए पाए जाने पर संबंधितों के बस चालक व मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बस संचालक बसों में प्रवेश के समय थर्मल स्कैनर से यात्रियों के तापमान की जांच करेंगे। सामान्य से अधिक तापमान वाले व्यक्तियों को अविलंब चिकित्सा परामर्श लेने का सुझाव देंगे।
उपायुक्त ने आम लोगों से भी कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए बेवजह यात्रा करने से परहेज करने की अपील की है।
इन नियमों का करें अनुपालन
- किसी भी कोविड.19 पॉजिटिव व्यक्ति तथा जिन व्यक्तियों का कोविड टेस्ट सैंपल लिया गया है। उन्हें कोविड टेस्ट रिपोर्ट आने तक यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी
- बसों का परिवहन विभाग द्वारा विधिवत निबंधित एवं निश्चित रूप से सक्षम प्राधिकार द्वारा परमिट प्राप्त होना चाहिए। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत परमिट ही बसों के लिए आवागमन का पास माना जाएगा
- बसें अपने परमिट प्राप्त रुटों पर चलाई जाएगी तथा परमिट में आवंटित ठहराव स्थल पर ही रुकेगी। इनका अनुपालन नहीं करने से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं एमवी एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी
- यात्रियों को मास्क-फेस कवर और गलब्स लगाना अनिवार्य होगा। फेस शील्ड पहनना सबसे सुरक्षित रहेगा
-ड्राइवर तथा कंडक्टर के लिए मास्क के साथ फेस शील्ड पहनना अनिवार्य होगा
- यात्रा के दौरान चालक-यात्रियों द्वारा धूमपान, पान, गुटखा, खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा
- यात्रा के दौरान हाथों से अनावश्यक मुंह, आंख, नाक आदि न छुएं। सार्वजनिक स्थानों बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड में यत्र तत्र थूकना वर्जित होगा। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- बसों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों को सोडियम हाइपोक्लोराइट जैसे रसायनों से सैनिटाइज करना होगा
- बसों में प्रवेश तथा निकासी के दरवाजे अलग-अलग रखने होंगे। अलग-अलग दरवाजे नहीं रहने पर निकासी एवं प्रवेश करने वाले यात्रियों को अलग-अलग समय पर अनुमति देनी होगी। इसे कंडक्टर सुनिश्चित करेंगे