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दोष स्वीकार करने वाले आरोपित को सुनाई सजा

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय के निर्देश पर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से जेल अदालत का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 02 Oct 2020 07:23 PM (IST)Updated: Sat, 03 Oct 2020 05:06 AM (IST)
दोष स्वीकार करने वाले आरोपित को सुनाई सजा
दोष स्वीकार करने वाले आरोपित को सुनाई सजा

पाकुड़ : जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय के निर्देश पर शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से जेल अदालत का आयोजन किया गया। न्यायालय में लंबित जीआर संख्या 292/20 व लिट्टीपाड़ा थाना कांड संख्या 24/20 के आरोपित फ्रांसिस सोरेन ने जेल अदालत में स्वेच्छा से दोष स्वीकार करने के लिए आवेदन दिया।

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न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निर्मल कुमार भारती ने दोष स्वीकार करने वाले आरोपित फ्रांसिस को चार माह 25 दिन साधारण कैद की सजा सुनाई। जेल अदालत में एक मामले का निष्पादन हुआ। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने मंडलकारा के जेलर को निर्देश दिया कि झालसा रांची के कर्तव्य योजना के अंतर्गत कारा समिति कैदियों के परिवारों को केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करें ताकि विचाराधीन कैदियों के परिवारों को लाभ मिल सके। कैदियों के बीच कोरोना से बचाव की जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया। इस मौके पर जेल अधीक्षक प्रभारी प्रमोद कुमार दास, जेलर ललन कुमार भारती आदि उपस्थित थे। जेल अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रफुल्ल कुमार, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय सिंह यादव, प्राधिकार के सचिव सुनील दत्त द्विवेदी, न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती शामिल हुए।


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