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चार अभियुक्तों को सात वर्ष का सश्रम कारावास

पाकुड़ : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को सत्रवाद संख्य

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Mar 2018 03:00 AM (IST)Updated: Fri, 23 Mar 2018 03:00 AM (IST)
चार अभियुक्तों को सात वर्ष का सश्रम कारावास
चार अभियुक्तों को सात वर्ष का सश्रम कारावास

पाकुड़ : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को सत्रवाद संख्या 4/2011 में दोषी पाए जाने पर चार अभियुक्त मो. मुश्ताक शेख, मो. मुस्तफा शेख, मोईदुल शेख व अवीदूर शेख को सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5-5 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया गया। अर्थ दंड नहीं दए जाने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास काटनी होगी। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के अदालत में 13 मार्च 2018 को सुनवाई के दौरान उक्त चारों अभियुक्तों को भादवि की धारा 307 में दोषी पाए गए थे। उक्त मामला पाकुड़ मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के नवादा गांव की है। सूचक हमीदुला शेख के बयान पर पाकुड़ मुफ्फसिल थाना में कांड 198/09 के तहत दर्ज किया गया था। यह घटना 26 सितंबर 2009 की है। गांव के ही बच्चे-बच्चे के झगड़े में आपसी विवाद बढ़ गया। जिससे उक्त चारों अभियुक्तों ने पड़ोस के हमीदुला पर जानलेवा हमला कर दिया था। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह उपस्थित किया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जगत नारायण उपाध्याय व अभियोजन पक्ष की ओर अधिवक्ता शिवेंद्र ¨सह ने बहस किया।

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