बाल विवाह व बालश्रम कानूनन अपराध : बीडीओ
संवाद सूत्र हिरणपुर (पाकुड़) प्रखंड कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को चाइल्ड लाइन की
संवाद सूत्र, हिरणपुर (पाकुड़) : प्रखंड कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को चाइल्ड लाइन की ओर से सेविका, मुखिया, रोजगार सेवकों की बैठक हुई। अध्यक्षता बीडीओ उमेश कुमार स्वांसी ने की। बैठक में बाल विवाह, बालश्रम, कुपोषण आदि पर चर्चा की गई। बीडीओ ने कहा कि बाल विवाह, बालश्रम कानूनन अपराध है। इसे रोकने के लिए वृहत रुप में जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। जागरूकता अभियान में सेविका, सखी मंडल की दीदी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। गांव-गांव में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। सीडब्ल्यूसी के सदस्य विनोद कुमार प्रमाणिक ने बताया कि प्रखंड में बाल विवाह की कई मामले सामने आ चुके हैं, जो समाजिक अपराध है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शादी गैर कानूनी है। इस पर पूरी तरह अंकुश लगाना जरूरी है। बाल श्रम को भी रोका जाना चाहिए। बच्चे कुपोषित न रहे इसके लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इस मौके पर थाना के एसआई विकास प्रसाद, चाइल्ड लाइन के उर्मिला विश्वास, मंगरु अंसारी, प्रणव मंडल, श्रीनाथ भंडारी, मेनका देवी, कल्पना देवी आदि उपस्थित थे।