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पेशा कानून के तहत गठित हो स्वशासी परिषद

संवाद सूत्र महेशपुर (पाकुड़) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (एम) के तहत पांचवीं अनुसूची

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Mar 2021 05:56 PM (IST)Updated: Thu, 04 Mar 2021 05:56 PM (IST)
पेशा कानून के तहत गठित हो स्वशासी परिषद
पेशा कानून के तहत गठित हो स्वशासी परिषद

संवाद सूत्र, महेशपुर (पाकुड़) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (एम) के तहत पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (मुखिया व्यवस्था)व अनुच्छेद 243 (जेड सी) के तहत नगर पालिकाओं के गठन को रद करने तथा पी पेसा कानून की धारा चार (ओ) के तहत पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र में स्वशासी जिला परिषद का गठन होना चाहिए।

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यह बातें आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर में गुरुवार को ग्राम प्रधान जितेंद्र मुर्मू ने कही। वे मांझी परगना लहंती बैसी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसमें पी पेसा एक्ट 1996 की धारा तीन के अनुसार पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र में अपवादों एवं उपांतरणों के साथ पी पेसा एक्ट की धारा (चार ए) के अनुसार पंचायतों के उपबंधों के विस्तार किए जाने को लेकर भी चर्चा की गई।

इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि झारखंड राज्य के विधानसभा को पी पेसा एक्ट की धारा 4 (ओ) के अनुसार पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र में संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुरूप नियमावली बनाया जाना आवश्यक है। इस संबंध में बैठक के बाद ग्राम प्रधानों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित मांगपत्र अंचल निरीक्षक देवकांत सिंह को सौंपा।

मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित मांगपत्र में मांझी परगाना लाहंती बैसी के सदस्यों ने झारखंड राज्य के घोषित पांचवी अनुसूची के क्षेत्र में पी पेसा एक्ट 1996 की धारा 4 (ओ) एवं धारा 4 (एम) के आलोक में अविलंब नियमावली बनाने एवं अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासी जिला परिषद एवं निचले स्तर पर ग्राम सभा का गठन करने की दिशा में पहल करने की मांग की है। इस अवसर पर माझी परगना लहंती बैसी के प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र मुर्मू , सचिव शिखर सोरेन, कोषाध्यक्ष बबलू मरांडी, परमे मरांडी, सुभाष किस्कू, मारकूस हेंब्रम, कमलाकांत मुर्मू , सहित अन्य ग्राम प्रधान व लेखा होड़ उपस्थित थे।


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