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चोरी के दो आरोपितों को दो-दो साल की सजा

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को चोरी के दो आरोपियों को सजा सुनाई है। लोहरदगा थाना कांड संख्या 1

By JagranEdited By: Published: Fri, 26 Oct 2018 10:31 PM (IST)Updated: Fri, 26 Oct 2018 10:31 PM (IST)
चोरी के दो आरोपितों को दो-दो साल की सजा
चोरी के दो आरोपितों को दो-दो साल की सजा

लोहरदगा : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार मिश्रा की अदालत ने को चोरी के दो आरोपियों को सजा सुनाई है। लोहरदगा थाना कांड संख्या 186/16 में भादवि की धारा 457, 380, 411 के तहत दर्ज प्राथमिकी में सदर थाना क्षेत्र के कुटमू गांव निवासी नीरज प्रसाद साहू के पुत्र आरोपित राहुल कुमार साहू और हरदयाल लोहरा के पुत्र शिवनारायण लोहरा उर्फ गुड्डू को दो-दो साल की सजा सुनाई गई है। 7 नवंबर 2016 की रात आरोपितों ने कुटमू ब्राह्मणडीहा चौक निवासी अमित ¨सह की दुकान से डीजे मशीन और कुटमू निवासी संदीप प्रजापति के घर से जेवरात और नगदी की चोरी कर ली थी। इस मामले में एपीपी सिद्धार्थ ¨सह ने सरकारी पक्ष की ओर से दलील पेश की है जबकि पुलिस अवर निरीक्षक राजकुमार प्रसाद ने अनुसंधान किया था।

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