अवैध हथियार रखने के आरोपित को 6 साल की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे की अदालत ने डकैती की योजना बनाने और अवैध हथियार रखने के आरोपित को 6 साल की सजा सुनाई है।
लोहरदगा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे की अदालत ने डकैती की योजना बनाने और अवैध हथियार रखने के आरोपित को 6 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कुडू थाना कांड संख्या 69/10, एसटी संख्या 14/11 में भादवि की धारा 399, 402, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए, 26, 35 के तहत दर्ज मामले में रांची जिला के चान्हो थाना अंतर्गत करमटोली निवासी गंदुरा उरांव के पुत्र आरोपित संजय उरांव को 6 साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना सुनाई है। यह मामला त्वरित विचारण में चल रहा था। मामले में अवर निरीक्षक जोधन राम ने अनुसंधान किया है जबकि सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी मनोज कुमार झा ने दलील पेश की हैं।