Lok Sabha Polls 2019: 48 घंटे में सार्वजनिक स्थानों से हटाएं पोस्टर-बैनर
Lok Sabha Polls 2019. आदर्श आचार संहिता लगने के बाद उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
लोहरदगा, जासं। लोकसभा चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लगने के बाद सोमवार को उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आकांक्षा रंजन ने उपायुक्त कार्यालय स्थित सभा कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिसमें उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अपनी-अपनी पार्टियों/दलों के पोस्टर, बैनर, दीवाल लेखन को पब्लिक सेक्टर भवनों से निर्वाचन की अधिसूचना के 24 घंटों के भीतर और सार्वजनिक स्थानों से 48 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया।
कहा कि ऐसा नहीं होने पर विधि संवत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक के बीच लाउडस्पीकर बजाना पूरी तरह से वर्जित है। उपायुक्त ने कहा कि ¨प्रट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन देने पर निर्धारित दर के अनुरुप ही गणना कर व्यय कोषांग में उसे प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा। किसी भी आयोजन करने के लिए अनुमति जरूरी है।
इसके लिए सुविधा एप के जरिए ऑनलाईन आवेदन देना होगा। पार्टी डिग्निट्री के आयोजनों में शामिल होने का खर्च खुद से वहन करना होगा। किसी भी पार्टी को कार्यक्रम के 24 घंटे पूर्व आवेदन करना होगा। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को सुविधा एप का बारीकी से प्रशिक्षण दिया गया। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से उनके व्हाट्सअप, ई-मेल समेत, मोबाइल अन्य सभी सोशल मीडिया अकाउंट का पूरा ब्यौरा मांगा गया।
बैठक में राजनीतिक दल के सभी प्रतिनिधियों को उन मतदान केंद्रों (विद्यालयों) की सूची उपलब्ध कराई गई जिनका नाम बदल गया है। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक, अपर समाहर्ता अंजनी मिश्रा, अनुमंडल पदाधिकारी ज्योति कुमारी झा, जिला परिवहन पदाधिकारी अमित बेसरा के अलावा भाजपा, जेवीएम, जेएमएम, आम आदमी पार्टी आदि समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।