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परीक्षा केंद्रों में 20 फरवरी से लागू रहेगी दप्रसं की धारा 144

मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की गतिविधि तेज हो गई है। इसे लेकर विभाग की ओर से आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। एसडीओ ज्योति झा ने कदाचार मुक्त परीक्षा और परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास आगामी 20 फरवरी से परीक्षा की समाप्ति

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Feb 2019 11:57 PM (IST)Updated: Sat, 16 Feb 2019 11:57 PM (IST)
परीक्षा केंद्रों में 20 फरवरी से लागू रहेगी दप्रसं की धारा 144
परीक्षा केंद्रों में 20 फरवरी से लागू रहेगी दप्रसं की धारा 144

लोहरदगा : मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की गतिविधि तेज हो गई है। इसे लेकर विभाग की ओर से आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। एसडीओ ज्योति झा ने कदाचार मुक्त परीक्षा और परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास आगामी 20 फरवरी से परीक्षा की समाप्ति तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। एसडीओ के आदेश पर जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास यह आदेश लागु रहेगा। आदेश नौ मार्च तक रहेगा। इस दौरान केंद्र के आसपास भीड़ लगाने, माईक के इस्तेमाल, जुलूस, किसी के घातक हथियार लेकर जाने पर प्रतिबंध रहेगा। जिसमें लाठी भी सम्मिलित है। परीक्षा केंद्र क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाने की मनाही रहेगी। परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर दूरी के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा अनावश्यक आवाजाही, नकल सामग्री, किताब या अन्य सामान बांटने पर प्रतिबंध रहेगा ।

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