Lok Sabha Polls 2019: निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन तैयार : उपायुक्त
Lok Sabha Polls 2019. लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष एवं निर्भिक मतदान कराने के लिए गुमला जिला प्रशासन अपनी तैयारी कर चुका है।
लोहरदगा, जेएनएन। आरक्षित लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पारदर्शी तरीके से निष्पक्ष एवं निर्भिक मतदान कराने के लिए गुमला जिला प्रशासन अपनी तैयारी कर चुका है। सोमवार को विकास भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशि रंजन ने यह जानकारी दी। बताया कि रविवार को चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है।
लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का चुनाव चौथे चरण में होना है। मतदान 29 अप्रैल को होगा। दो अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। तीन अप्रैल से नामांकन पत्र दाखिल करना आरंभ हो जाएगा। दस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 12 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। गुमला जिला प्रशासन सिसई, गुमला और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कराएगा। मतदान कर्मी ईवीएम, वीवीपैट आदि गुमला जिला मुख्यालय से ही पूरे बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथों पर भेजे जाएंगे। जबकि सुरक्षा बूथ स्तर की व्यवस्था ,कलस्टर आदि का काम लोहरदगा जिला प्रशासन देखेगा।
लोहरदगा संसदीय क्षेत्र एक परिचय लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में गुमला, सिसई, बिशुनपुर , लोहरदगा और मांडर विधानसभा क्षेत्र हैं। कुल 1747 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सिसई विधानसभा क्षेत्र में 332, गुमला विधानसभा क्षेत्र में 313, बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में 349, लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में 324 और मांडर विधानसभा क्षेत्र में 429 मतदान केंद्र है। कुल मतदाताओं की संख्या 12,10,486 हैं। जिनमें पुरुष मतदाता 618417 है। जबकि महिला मतदाता 592038 है।
गुमला जिला में पड़ने वाले तीन विधानसभा क्षेत्र में 994 मतदान केंद्रों पर 649927 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 368155 और महिला मतदाताओं की संख्या 351604 है। इस बार गुमला, सिसई और बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्रों में क्रमश: 31,38 और 34 नएं मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कड़ाई से होगा आदर्श आचार संहिता का पालन जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
सरकारी भवनों पर लगे विज्ञापन से संबंधित हार्डिंग पोस्टर को 24 घंटे के भीतर बस पड़ाव, बस , पुल, बिजली के खंभे आदि पर लगे फ्लैगस और अन्य राजनीतिक प्रचार से संबंधित सामग्रियों को 48 घंटे में निजी घरों प्रतिष्ठानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगाए गए विज्ञापनों को 72 घंटे में हटाने का निर्देश दिया गया है। सरकारी वाहनों का दुरूपयोग, चुनाव प्रचार प्रसार में वाहनों का उपयोग नहीं करने, जन प्रतिनिाधियों को सरकारी कार्य की समीक्षा नहीं करने, अधिकारियों के साथ बैठक नहीं करने, सरकारी खर्च पर विज्ञापन नहीं छपवाने, सरकार की उपलब्धियों से संबंधित विज्ञापन के प्रकाशन पर रोक आदि का अनुपालन कड़ाई से कराया जाएगा।
विकास और निर्माण के नए काम नहीं कराए जाएंगे। जबकि पुराने काम जारी रहेंगे। इसके लिए फ्लाइंग स्क्वायर्ड टीम का गठन किया गया है। हर विधानसभा में तीन-तीन टीमें काम करेंगी। आचार संहित के उल्लंघन होन पर कार्रवाई की जाएगी। मतदान का फीसद बढ़ाया जाएगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान का फीसद बढ़ाकर 80 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जहां पिछली बार मतदान कम हुए थे। वहां चुनावी पाठशाला का आयोजन किया जाएगा और बीएलओ मतदान के लिए मतदाताओं को जागरुक करेंगे।
दिव्यांग मतदाताओं को विशेष सुविधा दी जाएगी। चलने फिरने में असमर्थ मतदाताओं को मतदान केंद्र पर लाने के लिए व्हील चेयर का प्रबंध हर पंचायत में किया जाएगा। नेत्रहीन मतदाताओं के लिए इस बार ब्रेन लिपि की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था हर मतदान केंद्रों पर होगी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अब भी काम जारी हैं। सुरक्षा संबंधी तैयारियां कर ली गई है पूरी एसपी अंजनी कुमार झा ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए मतदान केंद्रों का चयन कर लिया गया है।
गुमला जिला में 150 के आस पास समान मतदान केंद्र है। जबकि शेष 894 मतदान केंद्र संवेदनशील या अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने पर सभी थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। लाइसेंसी हथियार जमा कराने का काम आरंभ हो गया है। शराब या पैसा बांटने पर विशेष निगरानी होगी। पिछले चुनाव में मतदान में बाधा डालने वाले लोगों की सूची बनाई गई। वारंट निर्गत किया गया है। चुनाव कराने की योजना पूरी तरह से बना ली गई है। जहां पर नेट काम नहीं करते हैं वहां सेटेलाइट फोन से काम चलाया जाएगा।
पड़ोसी राज्यों की सीमा सील कर दी जाएगी। लाउड स्पीकर बजाने नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगाहें होगी। चुनाव प्रभावित करने वाले या वैमनस्यता फैलाने वाले संदेशों को चुनाव आयोग के अधिनियम के तहत लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता सम्मेलन में डीडीसी हरि कुमार केसरी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी विद्या भूषण भी मौजूद थे।