नक्सलियों से संबंध रखने के आरोपित को पांच साल की सजा
लोहरदगा : व्यवहार न्यायालय के अधीन दो अलग-अलग अदालतों ने दो अलग-अलग मामलों में दो आरापितो
लोहरदगा : व्यवहार न्यायालय के अधीन दो अलग-अलग अदालतों ने दो अलग-अलग मामलों में दो आरापितों को सजा सुनाई है। जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र प्रकाश अस्थाना की अदालत ने नक्सली संगठन से संबंध रखने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी अगनू भगत को पांच साल की सजा सुनाई है। लोहरदगा थाना कांड संख्या 165/16, एसटी संख्या 178/16 में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) 26 और सीएलए एक्ट की धारा 17 के तहत दर्ज मामले में सदर थाना क्षेत्र के कुजरा गांव निवासी जतरू भगत के पुत्र आरोपित अगनू भगत को पांच साल की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना भी सुनाया गया है। 9 अक्टूबर 2016 को अगनू को अवैध हथियार के साथ नक्सली संगठन से संबंध रखने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मामला उच्च न्यायालय द्वारा त्वरित विचारण में चल रहा था। इस मामले में अनुसंधानकर्ता अनि उमाशंकर ¨सह और सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी सतीश कुमार विद्यार्थी ने दलीलें पेश की है। दूसरा मामला एसडीजेएम निरूपम कुमार की अदालत का है। कैरो थाना कांड संख्या 47/15, जीआर संख्या 737/15 में भादवि की धारा 272, 290 के तहत दर्ज मामले में कैरो निवासी स्वर्गीय शिवनारायण साहू के पुत्र आरोपित दशरथ साहू को अवैध शराब रखने और सार्वजनिक रूप स्थान पर बेचने के मामले में छह माह की सजा और एक हजार रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी कपिल सामद ने दलीलें पेश की है।