डायन-बिसाही हत्या मामले में पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा
यवहार न्यायालय के अधीन अलग-अलग अदालतों ने तीन मामलों में कुल सात आरोपितों को सजा सुनाई है। जिसमें डायन-बिसाही के आरोप में महिला की हत्या के मामले में पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। जबकि छेड़खानी के मामले में आरोपित को तीन साल और गृह भेदन के मामले में आरोपित को दो साल की सजा हुई है।
लोहरदगा : व्यवहार न्यायालय के अधीन अलग-अलग अदालतों ने तीन मामलों में कुल सात आरोपितों को सजा सुनाई है। जिसमें डायन-बिसाही के आरोप में महिला की हत्या के मामले में पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा हुई है जबकि छेड़खानी के मामले में आरोपित को तीन साल और गृहभेदन के मामले में आरोपित को दो साल की सजा हुई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रप्रकाश अस्थान की अदालत ने लोहरदगा जिले के सेरेंगदाग थाना कांड संख्या 06/16 में डायन-बिसाही के आरोप में महिला की हत्या के मामले में पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। सेरेंगदाग थाना क्षेत्र के बिड़नी गांव निवासी सुकरा लोहरा के पुत्र आरोपित परमेश्वर लोहरा, गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र के दारकेसा गांव निवासी सूरज महली के पुत्र आरोपित चंदन महली, लोनगा गांव निवासी जीतवाहन लोहरा के पुत्र आरोपित संजय लोहरा, समशेरा गांव निवासी मोहन लोहरा के पुत्र आरोपित सुदामा लोहरा, सेरेंगदाग थाना अंतर्गत बिड़नी गांव निवासी भूखन खेरवार के पुत्र आरोपित अनुज खेरवार को आजीवन कारावास और तीन हजार पांच सौ रूपए सभी एक को जुर्माना सुनाया गया है। मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी सतीश कुमार सिन्हा ने दलीलें पेश की हैं। आरोपितों पर महिला को डायन-बिसाही का आरोप लगा कर घर से निकाल कर हत्या कर देने का आरोप है।
दूसरे मामले में एडीजे वन गोपाल पांडे की अदालत ने छेड़खानी के मामले में आरोपित को तीन साल की सजा सुनाई है। लोहरदगा थाना कांड संख्या 95/12 में सदर थाना क्षेत्र के नदीया गांव निवासी विश्राम उरांव के पुत्र आरोपित महादेव उरांव को तीन साल की सजा और बीस हजार रूपए का जुर्माना सुनाया है। मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी मनोज कुमार झा ने दलीलें पेश की हैं। जबकि सअनि अरूण ¨सह ने अनुसंधान किया है। तीसरे मामले में एसडीजेएम निरूपम कुमार की अदालत ने गृहभेदन के मामले में आरोपित को दो साल की सजा सुनाई है। कुडू थाना कांड संख्या 27/09 के मामले में कुडू थाना क्षेत्र के सुकुमार गांव निवासी मोहन साहू के पुत्र विजय साहू को दो साल की सजा हुई है। साथ ही पांच हजार रूपए का जुर्माना भी सुनाया गया है। मामले में सरकारी पक्ष की ओर से एपीपी कपिल सामद ने दलीलें पेश की हैं जबकि सअनि उमाशंकर ¨सह ने अनुसंधान किया था।