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देशभर में ई-श्रम कार्ड मान्य : उपायुक्त

जागरण संवाददाता लोहरदगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार और श्रम नियोजन प्रशिक्षण

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Oct 2021 09:35 PM (IST)Updated: Sat, 16 Oct 2021 09:35 PM (IST)
देशभर में ई-श्रम कार्ड मान्य : उपायुक्त
देशभर में ई-श्रम कार्ड मान्य : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, लोहरदगा : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार और श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के निर्देश पर श्रम विभाग लोहरदगा के तत्वावधान में शनिवार को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर श्रमिक रथ को उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने रवाना किया। यह श्रमिक रथ जिले के सभी प्रखंडों में घूमकर असंगठित मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल में निबंधन कराने के लिए उन्हें जागरूक करेगा। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि ई-श्रम कार्ड देशभर में मान्य है। आपदा की स्थिति में सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खाते में हस्तांतरित होगी। उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से प्रज्ञा केंद्रों में असंगठित मजदूरों का निश्शुल्क निबंधन का प्रावधान है। इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल (www.द्गह्यद्धह्मड्डद्व.द्दश्र1.द्बठ्ठ) के माध्यम से अपने मोबाइल से भी निबंधन कराया जा सकता है। निबंधन के समय असंगठित कामगार और नॉमिनी का आधार संख्या के साथ मजदूर का बैंक खाता, मोबाइल नंबर होना जरूरी है। उपायुक्त ने कहा कि निबंधन के लिए ईएसआइ, पीएफ का सदस्य नहीं हो और उनकी उम्र 16-59 वर्ष के बीच हो। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हों और आयकर दाता नहीं हो। श्रमिक रथ की रवानगी मौके पर उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी अरविद कुमार लाल, श्रमाधीक्षक धीरेंद्र महतो समेत अन्य पदाधिकारी व श्रम विभाग के कर्मी मौजूद थे।

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निबंधन का लाभ

निबंधन पूरा होने पर लाभार्थियों को एक कार्ड मिलेगा। जिसमें एक विशिष्ट पहचान संख्या अंकित होगा। असंगठित श्रमिकों को लाभ एनडीयूडब्ल्यू के तहत पंजीकृत श्रमिकों को एक वर्ष के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मुफ्त में मिलेगा। ई-श्रम कार्ड देशभर में मान्य है। आपदा की स्थिति में सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खाते में हस्तांतरित होगी। झारखंड असंगठित कर्मकार मृत्यु या दुर्घटना सहायता योजनांतर्गत निबंधित लाभुक की सामान्य मृत्यु होने पर आश्रित को 50 हजार रुपये या दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अंत्येष्टि सहायता योजनांतर्गत सामान्य मृत्यु (60 वर्ष की उम्र तक) में 15 हजार एवं कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25 हजार रुपये मृतक के आश्रित को सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। चिकित्सा सहायता योजनांतर्गत निबंधित महिला असंगठित कर्मकारों के प्रथम दो प्रसुतियों के लिए प्रति प्रसूती एकमुश्त 15 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। असंगठित कर्मकारों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृति योजनांतर्गत निबंधित असंगठित कर्मकारों के लिए अधिकतम दो बच्चों के लिए छात्रवृति की राशि कक्षावार वार्षिक छात्रवृति के रूप में दी जाएगी कौन हैं असंगठित श्रमिक

छोटे और सीमांत किसान, खेतिहर मजदूर, भवन एवं अन्य सामग्री निर्माण श्रमिक, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, घरेलू श्रमिक, स्व-नियोजन श्रमिक, ऑटो चालक, बढ़ई, मनरेगा मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका, जल सहिया, कृषि एवं पशुपालन में कार्यरत मजदूर, मध्याह्न भोजन की रसोईया, प्रवाही मजदूर, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, ईंट-भट्ठा मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, प्रवासी कामगार, अन्य क्षेत्र में नियोजित असंगठित श्रमिक होते हैं।


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