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धोखाधड़ी के आरोपित को तीन साल की सजा

सीजेएम राजकुमार मिश्रा की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपित को तीन साल की सजा सुनाई है। लोहरदगा थाना कांड संख्या 17

By JagranEdited By: Published: Fri, 08 Feb 2019 10:09 PM (IST)Updated: Fri, 08 Feb 2019 10:09 PM (IST)
धोखाधड़ी के आरोपित को तीन साल की सजा
धोखाधड़ी के आरोपित को तीन साल की सजा

लोहरदगा : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को धोखाधड़ी के मामले में आरोपित को तीन साल की सजा सुनाई है। लोहरदगा थाना कांड संख्या 178/16 और जीआर संख्या 627/16 में भादवि की धारा 406, 429, 420 के तहत दर्ज मामले में सेन्हा थाना क्षेत्र के कल्हेपाट गांव निवासी अलाउद्दीन अंसारी के पुत्र आरोपित नईम अंसारी उर्फ दीपक कुमार को अदालत ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपित पर नर्स की नौकरी दिलाने के नाम पर कई लड़कियों से पैसा ठगी करने का आरोप था। मामले में सहायक अवर निरीक्षक नंद कुमार ¨सह ने अनुसंधान किया है जबकि अपर लोक अभियोजक सिद्धार्थ कुमार ¨सह ने सरकारी पक्ष की ओर से न्यायालय में दलीलें पेश की। जिसके बाद सीजेएम ने आरोपित को तीन वर्ष की सजा सुनाई।

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