साक्ष्य के अभाव में बरी
लातेहार : लातेहार व्यवहार न्यायालय में सोमवार को अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ने वन्य प्राण
By JagranEdited By: Published: Mon, 20 Aug 2018 06:07 PM (IST)Updated: Mon, 20 Aug 2018 06:07 PM (IST)
लातेहार : लातेहार व्यवहार न्यायालय में सोमवार को अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ने वन्य प्राणी चीतल के शिकार मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अधिवक्ता बनवारी प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2009 में बरवाडीह थाना क्षेत्र के बेतला नेशनल पार्क में चीतल का शिकार करने के आरोप में तिवारी ¨सह उर्फ लेथवा ¨सह को गिरफ्तार किया था। इस मामले की अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी ने सोमवार को सुनवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में उसे बरी कर दिया।
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